मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह ने पहली पत्नी को मारपीट कर गला दबाकर हत्या करने का मामला प्रमाणित होने पर जोकीहाट (महलगांव) थाना क्षेत्र के उदा गांव का रहनेवाला 31 वर्षीय मो आकिब पिता मो नजाम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह जानकारी देते हुए लोक अभियोजक (पीपी) लक्ष्मीनारायण यादव ने बताया कि आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा के अलावा 15 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि नही देने पर आरोपी को 03 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
बताया गया कि यह सजा एसटी 349/21 मे सुनाई गई हैं. घटना के बाद लोक अभियोजक (पीपी) लक्ष्मीनारायण यादव ने बताया कि 28 फरबरी 2021 को समय साढ़े 8 बजे सुबह जोकीहाट थाना क्षेत्र के उदा गांव में आरोपी द्वारा अपनी पहली पत्नी फरहाना को मारपीट कर गला दबाकर हत्या कर दिया गया था। घटना की सूचना मिलने पर थाना के चौकीदार साई शाहनवाज ने आरोपियों के विरुद्ध जोकीहाट (महलगांव) थाना कांड संख्या 83/2021 दर्ज करवाया। इस मामले में केस के आइओ द्वारा 27 सितंबर 2021 को चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दिया था। जिसके बाद 08 मार्च 2022 को आरोप गठन हुआ. आरोप गठन के बाद न्यायालय में सरकार की ओर से गवाह प्रस्तुत किया गया। जहा सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया। गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायलय के न्यायधीश हर्षित सिंह ने आरोपी को भादवि की धारा 302/34 मे आरोपी को दोषी करार दिया। सज़ा के बिन्दु पर सरकार की ओर से लोक अभियोजक (पीपी) लक्ष्मीनारायण यादव व बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता अशोक कुमार वर्मा, केएन विश्वास व कमलेश कुमार ठाकुर ने अपना अपना पक्ष रखा।
सारस न्यूज, अररिया।
मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह ने पहली पत्नी को मारपीट कर गला दबाकर हत्या करने का मामला प्रमाणित होने पर जोकीहाट (महलगांव) थाना क्षेत्र के उदा गांव का रहनेवाला 31 वर्षीय मो आकिब पिता मो नजाम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह जानकारी देते हुए लोक अभियोजक (पीपी) लक्ष्मीनारायण यादव ने बताया कि आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा के अलावा 15 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि नही देने पर आरोपी को 03 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
बताया गया कि यह सजा एसटी 349/21 मे सुनाई गई हैं. घटना के बाद लोक अभियोजक (पीपी) लक्ष्मीनारायण यादव ने बताया कि 28 फरबरी 2021 को समय साढ़े 8 बजे सुबह जोकीहाट थाना क्षेत्र के उदा गांव में आरोपी द्वारा अपनी पहली पत्नी फरहाना को मारपीट कर गला दबाकर हत्या कर दिया गया था। घटना की सूचना मिलने पर थाना के चौकीदार साई शाहनवाज ने आरोपियों के विरुद्ध जोकीहाट (महलगांव) थाना कांड संख्या 83/2021 दर्ज करवाया। इस मामले में केस के आइओ द्वारा 27 सितंबर 2021 को चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दिया था। जिसके बाद 08 मार्च 2022 को आरोप गठन हुआ. आरोप गठन के बाद न्यायालय में सरकार की ओर से गवाह प्रस्तुत किया गया। जहा सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया। गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायलय के न्यायधीश हर्षित सिंह ने आरोपी को भादवि की धारा 302/34 मे आरोपी को दोषी करार दिया। सज़ा के बिन्दु पर सरकार की ओर से लोक अभियोजक (पीपी) लक्ष्मीनारायण यादव व बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता अशोक कुमार वर्मा, केएन विश्वास व कमलेश कुमार ठाकुर ने अपना अपना पक्ष रखा।
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