सारस न्यूज, वेब डेस्क।
अररिया जिले में एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। स्पीडी ट्रायल के तहत पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-06 अजय कुमार ने आरोपी दीपक कुमार बहरदार को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्षों की सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 25,000 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।
यह मामला जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां 14 वर्षीय किशोरी के साथ जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक श्यामलाल यादव तथा पीड़िता के वकील विनीत प्रकाश ने अदालत में मजबूत पक्ष रखा, जिसके आधार पर न्यायालय ने यह कड़ा निर्णय लिया।
न्यायालय ने पीड़िता के पुनर्वास और सहायता के लिए उसे विक्टिम कंपनसेशन फंड के तहत पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का आदेश भी ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के माध्यम से जारी किया है।
यह फैसला न सिर्फ पीड़ित को न्याय दिलाने वाला है, बल्कि समाज को यह सख्त संदेश भी देता है कि नाबालिगों के साथ होने वाले अपराधों को लेकर कानून कितना संवेदनशील और तत्पर है।