सारस न्यूज़, अररिया।
न्यायमण्डल स्थित उत्पाद के विशेष न्यायाधीश-02 न्यायलय के न्यायधीश संतोष कुमार गुप्ता की अदालत ने 08 वर्ष पूर्व घर में देशी शराब बनाने का मामला प्रमाणित होने पर बौसी थाना क्षेत्र के रहनेवाले 64 वर्षीय आरोपी पंचानंद तुरी को 05 साल कैद की सज़ा सुनाई है। उत्पाद के अपर विशेष लोक अभियोजक शिव नंदन रजक ने बताया कि आरोपी को कारावास की सज़ा के अलावा 01 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। वही, जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को छः माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सज़ा सुनाई गई है। यह आदेश उत्पाद स्पेशल 525/2017 बौसी थाना कांड संख्या- 54/2016 मे पारित किया गया है। सरकार की ओर से उत्पाद के अपर विशेष लोक अभियोजक शिव नंदन रजक ने बताया कि घटना 17 जून 2016 की संध्या साढ़े 05 बजे का है। गुप्त सूचना के आधार पर बौसी के सहायक अवर निरीक्षक रामचंद्र राम ने सदल बल के साथ पंचानंद तुरी के घर पर छापा मारा। छापामारी के क्रम में आरोपी के घर मे अवैध रूप से 05 लीटर देशी शराब एवं 15 लीटर अर्धनिर्मित शराब बरामद हुआ था। बचाव पक्ष से अधिवक्ता श्रवण कुमार सिन्हा ने कहा कि उसके मुवक्किल को गलत ढंग से फंसाया गया है। उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है। वकील साहब ने बताया कि उनके मुबकिल हाई कोर्ट पटना में जमानत याचिका दाखिल करेंगे।
