जिला पदाधिकारी अनिल कुमार ने मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत दो लाभुकों (वर- सूरज कुमार, वधु- सुषमा कुमारी और वर- सागर कुमार, वधु- मनीता कुमारी) को एक-एक लाख रुपये की सावधि जमा प्रमाण पत्र प्रदान किया।
यह योजना समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार के सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा संचालित की जाती है। इसका उद्देश्य समाज में जातिगत बंधनों को समाप्त करना और अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी जाति से अलग जाति में विवाह करने पर सरकार द्वारा एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि सावधि जमा के रूप में प्रदान की जाती है।
इस वर्ष अररिया जिले में अब तक कुल 25 लाभुकों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है। जिला पदाधिकारी ने लाभुकों को बधाई देते हुए कहा कि यह योजना सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने और जातिगत भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए अंतर्जातीय विवाह करने वाले दंपति शादी की तारीख से दो वर्षों के भीतर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों में विवाह निबंधन प्रमाण पत्र, वर और वधु के आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, और निवास प्रमाण पत्र शामिल हैं। इच्छुक दंपति अपने आवेदन जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, अररिया में जमा कर सकते हैं। यह योजना समाज में बदलाव लाने और जातिगत बंधनों को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जिला प्रशासन इस पहल को सफल बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
सारस न्यूज़, अररिया।
जिला पदाधिकारी अनिल कुमार ने मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत दो लाभुकों (वर- सूरज कुमार, वधु- सुषमा कुमारी और वर- सागर कुमार, वधु- मनीता कुमारी) को एक-एक लाख रुपये की सावधि जमा प्रमाण पत्र प्रदान किया।
यह योजना समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार के सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा संचालित की जाती है। इसका उद्देश्य समाज में जातिगत बंधनों को समाप्त करना और अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी जाति से अलग जाति में विवाह करने पर सरकार द्वारा एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि सावधि जमा के रूप में प्रदान की जाती है।
इस वर्ष अररिया जिले में अब तक कुल 25 लाभुकों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है। जिला पदाधिकारी ने लाभुकों को बधाई देते हुए कहा कि यह योजना सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने और जातिगत भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए अंतर्जातीय विवाह करने वाले दंपति शादी की तारीख से दो वर्षों के भीतर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों में विवाह निबंधन प्रमाण पत्र, वर और वधु के आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, और निवास प्रमाण पत्र शामिल हैं। इच्छुक दंपति अपने आवेदन जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, अररिया में जमा कर सकते हैं। यह योजना समाज में बदलाव लाने और जातिगत बंधनों को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जिला प्रशासन इस पहल को सफल बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
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