विभिन्न प्रखंड के धावादल श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के साथ नगर थाना पुलिस।
अररिया जिला श्रम विभाग द्वारा बाल श्रमिक प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के अंतर्गत एक टीम गठित कर जिलास्तरीय धावादल अभियान चलाया गया। श्रम अधीक्षक अमित कुमार द्वारा गठित इस धावा दल ने विभिन्न प्रतिष्ठानों और होटलों पर छापेमारी की। इस अभियान के दौरान चार बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया।
इसकी जानकारी श्रम अधीक्षक ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी। धावादल द्वारा जीरो माइल स्थित रॉयल इंजिनिरिंग वर्कस, न्यू भारत इंजिनिरिंग वर्कस, मोडर्न ट्रेडर्स और स्टार सिटी होटल पर छापेमारी की गई और उनके प्रोपराइटरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। अररिया सदर के श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी अमर ज्योति ने बताया कि इन प्रतिष्ठानों के मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है और उन्हें 20 हजार रुपये के जुर्माने की नोटिस जारी की जाएगी।
विमुक्त किए गए बाल श्रमिकों को 3 हजार रुपये की प्राथमिक पुनर्वास राशि और मुख्यमंत्री राहत कोष से 25 हजार रुपये की एफडी दी जाती है, जो उनके 18 वर्ष की उम्र तक बैंक में जमा रहती है। उन्हें प्राथमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष से 5 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि भी प्रदान की जाती है। मौके पर कई श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी और पुलिस के अधिकारी मौजूद थे। अररिया सदर के श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी अमर ज्योति, जोकीहाट के अमित कुमार कश्यप, रानीगंज के राजेश कुमार, नरपतगंज की ममता कुमारी, कुर्साकांटा के सौरभ प्रभाकर, फारबिसगंज के अमर कुमार राय सहित नगर थाना के महिला एसआई और पुलिस सदल-बल मौजूद थे।
सारस न्यूज़, अररिया।
विभिन्न प्रखंड के धावादल श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के साथ नगर थाना पुलिस।
अररिया जिला श्रम विभाग द्वारा बाल श्रमिक प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के अंतर्गत एक टीम गठित कर जिलास्तरीय धावादल अभियान चलाया गया। श्रम अधीक्षक अमित कुमार द्वारा गठित इस धावा दल ने विभिन्न प्रतिष्ठानों और होटलों पर छापेमारी की। इस अभियान के दौरान चार बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया।
इसकी जानकारी श्रम अधीक्षक ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी। धावादल द्वारा जीरो माइल स्थित रॉयल इंजिनिरिंग वर्कस, न्यू भारत इंजिनिरिंग वर्कस, मोडर्न ट्रेडर्स और स्टार सिटी होटल पर छापेमारी की गई और उनके प्रोपराइटरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। अररिया सदर के श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी अमर ज्योति ने बताया कि इन प्रतिष्ठानों के मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है और उन्हें 20 हजार रुपये के जुर्माने की नोटिस जारी की जाएगी।
विमुक्त किए गए बाल श्रमिकों को 3 हजार रुपये की प्राथमिक पुनर्वास राशि और मुख्यमंत्री राहत कोष से 25 हजार रुपये की एफडी दी जाती है, जो उनके 18 वर्ष की उम्र तक बैंक में जमा रहती है। उन्हें प्राथमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष से 5 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि भी प्रदान की जाती है। मौके पर कई श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी और पुलिस के अधिकारी मौजूद थे। अररिया सदर के श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी अमर ज्योति, जोकीहाट के अमित कुमार कश्यप, रानीगंज के राजेश कुमार, नरपतगंज की ममता कुमारी, कुर्साकांटा के सौरभ प्रभाकर, फारबिसगंज के अमर कुमार राय सहित नगर थाना के महिला एसआई और पुलिस सदल-बल मौजूद थे।
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