फारबिसगंज नगर परिषद कार्यालय के सभा भवन में शुक्रवार को ऑटो और ई-रिक्शा चालकों के लिए सड़क सुरक्षा अधिनियमों से संबंधित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ऑटो और ई-रिक्शा चालकों को एमबीआई ईशांत कुमार, प्रवर्तन अवर निरीक्षक रश्मि सिंह, अवर निर्वाचन पदाधिकारी अविनाश कृष्ण, और नप ईओ सूर्यानंद सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों ने सड़क सुरक्षा से संबंधित अधिनियमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
पदाधिकारियों ने कहा कि यदि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे ऑटो, ई-रिक्शा या बाइक जैसे वाहन चलाते हैं, तो उनके माता-पिता को 25,000 रुपये का जुर्माना या तीन साल की कारावास की सजा हो सकती है, इसलिए 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति नहीं दें।
उन्होंने यह भी बताया कि ठंड के मौसम में ऑटो और ई-रिक्शा चालकों को रिफ्लेक्टर लगवाना चाहिए और बिना दस्तावेज़ और बिना लाइसेंस के वाहन नहीं चलाना चाहिए। यदि ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं, तो जुर्माना और कार्रवाई की जाएगी। पदाधिकारियों ने यह भी सलाह दी कि वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतें और सड़क पर वाहनों को यत्र-तत्र खड़ा करके जाम न लगाएं।
उन्होंने बताया कि निकट भविष्य में नगर परिषद क्षेत्र में रूट का निर्धारण किया जाएगा और इसे जोन में बांटा जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा अधिनियमों से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं।
कार्यक्रम में नप के प्रभारी प्रधान सहायक कामख्या नारायण उर्फ कुंदन सिंह, प्रभारी नाजिर आर्यन कुमार, कर संग्रहकर्ता संजय कुमार और नगर परिषद के अन्य कर्मचारी और बड़ी संख्या में ऑटो और ई-रिक्शा चालक उपस्थित थे।
सारस न्यूज़, अररिया।
फारबिसगंज नगर परिषद कार्यालय के सभा भवन में शुक्रवार को ऑटो और ई-रिक्शा चालकों के लिए सड़क सुरक्षा अधिनियमों से संबंधित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ऑटो और ई-रिक्शा चालकों को एमबीआई ईशांत कुमार, प्रवर्तन अवर निरीक्षक रश्मि सिंह, अवर निर्वाचन पदाधिकारी अविनाश कृष्ण, और नप ईओ सूर्यानंद सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों ने सड़क सुरक्षा से संबंधित अधिनियमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
पदाधिकारियों ने कहा कि यदि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे ऑटो, ई-रिक्शा या बाइक जैसे वाहन चलाते हैं, तो उनके माता-पिता को 25,000 रुपये का जुर्माना या तीन साल की कारावास की सजा हो सकती है, इसलिए 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति नहीं दें।
उन्होंने यह भी बताया कि ठंड के मौसम में ऑटो और ई-रिक्शा चालकों को रिफ्लेक्टर लगवाना चाहिए और बिना दस्तावेज़ और बिना लाइसेंस के वाहन नहीं चलाना चाहिए। यदि ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं, तो जुर्माना और कार्रवाई की जाएगी। पदाधिकारियों ने यह भी सलाह दी कि वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतें और सड़क पर वाहनों को यत्र-तत्र खड़ा करके जाम न लगाएं।
उन्होंने बताया कि निकट भविष्य में नगर परिषद क्षेत्र में रूट का निर्धारण किया जाएगा और इसे जोन में बांटा जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा अधिनियमों से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं।
कार्यक्रम में नप के प्रभारी प्रधान सहायक कामख्या नारायण उर्फ कुंदन सिंह, प्रभारी नाजिर आर्यन कुमार, कर संग्रहकर्ता संजय कुमार और नगर परिषद के अन्य कर्मचारी और बड़ी संख्या में ऑटो और ई-रिक्शा चालक उपस्थित थे।
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