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अररिया के 2004 मतदान केदो पर 7 मई को होगा मतदान, सभी तैयारी कर ली गई पूरी।

सारस न्यूज़, अररिया।

अररिया में तीसरे चरण में 7 मई को लोकसभा चुनाव होना है। जिसको लेकर आज से चुनाव का शोर थम गया है। वही चुनाव को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। जानकारी देते हुए अररिया डीएम इनायत खान ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि जिले में कुल 2004 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिसमें जिले के 20 लाख 18 हजार 474 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने को लेकर पर्याप्त मात्रा में जिले को पैरा मिलिट्री फोर्स मिला है। डीएम ने बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्र में एक-एक महिला, युवा और मॉडल बूथ बनाया गया है। बता दे की अररिया संसदीय निर्वाचन संख्या 09 अंतर्गत मतदाताओं का शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित कराने, मतदाताओं को मतदान के प्रति प्रेरित करने तथा मतदान से संबंधित भय को दूर करने व ईवीएम, वी वी पैट के संबंध में सभी प्रकार की जानकरी देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण सरकारी व गैर-सरकारी संस्थान एवं संगठन जैसे जीविका, आईसीडीएस, श्रम-संधान विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कल्याण विभाग शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, नेहरू युवा केन्द्र संगठन जैस महत्वपूण विभागों द्वारा सभी प्रखंडों में जागरूकता रैली, साईकिल रैली, प्रभात फेरी, शपथ ग्रहण कार्यक्रम, केंडल मार्च रंगोली कार्यक्रम जैसे कई प्रकार की जागरूकता आयोजित कर लोगों को इस चुनाव के महापर्व में शत-प्रतिशत हभागिता सुनिश्चित कराने व बढ़-चढ़कर मतदान करने को लेकर जागरूक अभियान चलाए गाएं है। लोक सभा निर्वाचन 2024 के स्वतंत्र निष्पक्ष व भयमुक्त माहौल में सम्पन्न कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, निर्गत आदर्श आचार संहिता का अनुपालन व निर्वाचन कार्यक्रम का अपने माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए निर्वाचकों को मतदान प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर प्रेरित किया जाता रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा आम निर्वाचन 2024 के लिए सभी निर्वाचक जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए है। मतदान स्थल पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाने का प्रावधान किया गया है। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 तरह के वैक्लपिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है।

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