अररिया जिले में निलाम पत्र वादों के निष्पादन को लेकर PDR अधिनियम के तहत बकाया सरकारी राशि एवं बैंकों से लिए गए ऋण की वसूली हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में दिनांक 02 जून 2025 से वारंट सप्ताह की शुरुआत की गई है।
जिले के सभी निलाम पत्र देनदारों को सूचित किया जाता है कि वे अपने बकाया ऋण या सरकारी बकाया राशि को शीघ्र संबंधित बैंक या विभाग में जमा कराना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित समय पर भुगतान नहीं किया गया, तो बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के अंतर्गत आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की जाएगी और बकाया की वसूली सुनिश्चित की जाएगी।
सारस न्यूज, अररिया।
अररिया जिले में निलाम पत्र वादों के निष्पादन को लेकर PDR अधिनियम के तहत बकाया सरकारी राशि एवं बैंकों से लिए गए ऋण की वसूली हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में दिनांक 02 जून 2025 से वारंट सप्ताह की शुरुआत की गई है।
जिले के सभी निलाम पत्र देनदारों को सूचित किया जाता है कि वे अपने बकाया ऋण या सरकारी बकाया राशि को शीघ्र संबंधित बैंक या विभाग में जमा कराना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित समय पर भुगतान नहीं किया गया, तो बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के अंतर्गत आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की जाएगी और बकाया की वसूली सुनिश्चित की जाएगी।
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