लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 के पारित होते ही भरगामा प्रखंड मुख्यालय परिसर में NDA समर्थकों में जोश और उमंग का माहौल देखने को मिला। समर्थकों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर और बधाई देकर अपनी खुशी का इज़हार किया।
बुधवार को लोकसभा में प्रस्तुत किए गए इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। इसका अहम प्रावधान यह है कि किसी भी सरकारी भूमि को, भले ही वह पहले वक्फ संपत्ति घोषित की गई हो या नहीं, वक्फ संपत्ति के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। इससे सरकारी जमीनों पर अनधिकृत कब्जों और विवादों को रोकने में मदद मिलेगी।
भाजपा नेता अशोक कुमार सिंह ने बताया कि संशोधन में धारा 3C के अनुसार, यदि किसी संपत्ति को लेकर यह विवाद हो कि वह सरकारी भूमि है या वक्फ संपत्ति, तो यह मामला जिला कलेक्टर के पास भेजा जाएगा। कलेक्टर की जांच और रिपोर्ट के आधार पर ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इससे वक्फ संपत्ति घोषित करने में होने वाले दुरुपयोग पर लगाम लगेगी।
भाजपा नेता सितांशु शेखर पिंटू ने कहा कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में निष्पक्षता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि सार्वजनिक संसाधनों की सुरक्षा और प्रशासनिक सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाना है।
जदयू प्रखंड प्रवक्ता संजय मिश्र ने कहा कि यह संशोधन सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को रोकने, भूमि विवादों को सुलझाने और वक्फ प्रशासन को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सरकारी जमीनें वक्फ घोषणाओं के बहाने अतिक्रमण मुक्त रहें।
खुशी का इज़हार और मिठाइयों का वितरण विधेयक पारित होने की सूचना मिलते ही ओम प्रकाश कुमार टार्जन, मंडल अध्यक्ष नित्यानंद मेहता, मंडल अध्यक्ष कौशल सिंह भदोरिया और डेलीगेट रघुनंदन साह समेत कई NDA कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और मिठाइयां बांटकर अपनी प्रसन्नता जाहिर की।
सारस न्यूज, अररिया।
लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 के पारित होते ही भरगामा प्रखंड मुख्यालय परिसर में NDA समर्थकों में जोश और उमंग का माहौल देखने को मिला। समर्थकों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर और बधाई देकर अपनी खुशी का इज़हार किया।
बुधवार को लोकसभा में प्रस्तुत किए गए इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। इसका अहम प्रावधान यह है कि किसी भी सरकारी भूमि को, भले ही वह पहले वक्फ संपत्ति घोषित की गई हो या नहीं, वक्फ संपत्ति के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। इससे सरकारी जमीनों पर अनधिकृत कब्जों और विवादों को रोकने में मदद मिलेगी।
भाजपा नेता अशोक कुमार सिंह ने बताया कि संशोधन में धारा 3C के अनुसार, यदि किसी संपत्ति को लेकर यह विवाद हो कि वह सरकारी भूमि है या वक्फ संपत्ति, तो यह मामला जिला कलेक्टर के पास भेजा जाएगा। कलेक्टर की जांच और रिपोर्ट के आधार पर ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इससे वक्फ संपत्ति घोषित करने में होने वाले दुरुपयोग पर लगाम लगेगी।
भाजपा नेता सितांशु शेखर पिंटू ने कहा कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में निष्पक्षता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि सार्वजनिक संसाधनों की सुरक्षा और प्रशासनिक सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाना है।
जदयू प्रखंड प्रवक्ता संजय मिश्र ने कहा कि यह संशोधन सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को रोकने, भूमि विवादों को सुलझाने और वक्फ प्रशासन को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सरकारी जमीनें वक्फ घोषणाओं के बहाने अतिक्रमण मुक्त रहें।
खुशी का इज़हार और मिठाइयों का वितरण विधेयक पारित होने की सूचना मिलते ही ओम प्रकाश कुमार टार्जन, मंडल अध्यक्ष नित्यानंद मेहता, मंडल अध्यक्ष कौशल सिंह भदोरिया और डेलीगेट रघुनंदन साह समेत कई NDA कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और मिठाइयां बांटकर अपनी प्रसन्नता जाहिर की।
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