सारस न्यूज़, अररिया।
न्यायमंडल अररिया के एडीजे-04 रवि कुमार की अदालत ने पति-पत्नी के बीच आपसी विवाद के दौरान चाकू मारकर पत्नी की हत्या करने का मामला प्रमाणित होने पर अररिया प्रखंड अंतर्गत दियारी वार्ड 08 निवासी 45 वर्षीय मो. वासिक, पिता समसुल हक, को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास के साथ-साथ 30 हज़ार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त 6 महीने की सजा भुगतने का आदेश दिया गया है। यह सजा एसटी 119/2024 मामले में सुनाई गई है।
सरकार की ओर से एपीपी प्रभा कुमारी मंडल ने बताया कि 14 दिसंबर 2023 को रात 8 बजे दियारी गांव के मो. वासिक का अपनी पत्नी रब्बो खातून से विवाद हो गया था। गुस्से में आकर वासिक ने चाकू से अपनी पत्नी पर हमला किया और वहां से फरार हो गया। घायल रब्बो खातून को इलाज के लिए सदर अस्पताल अररिया ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। दुर्भाग्यवश, रास्ते में ही रब्बो खातून की मृत्यु हो गई।
इस घटना के बाद मृतका के भाई जहांगीर, पिता स्व. इदरीस, ने अररिया थाना में अपने बहनोई मो. वासिक के खिलाफ अररिया थाना कांड संख्या 1197/2023 के तहत शिकायत दर्ज कराई।
अदालत में सभी गवाहों ने घटना की पुष्टि की, जिसके आधार पर न्यायाधीश रवि कुमार ने आरोपी को दोषी ठहराया। बचाव पक्ष के वकील डीएलएसए एलएडीसी के चीफ विनय कुमार ठाकुर ने सजा में नरमी बरतने की गुहार लगाई, लेकिन अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई।