सारस न्यूज़, अररिया।
जिला पदाधिकारी अररिया, अनिल कुमार द्वारा कार्य में लापरवाही एवं भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के तहत जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए, अररिया अंचल कार्यालय के एक लिपिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण अधिनियम, 2005 की धारा-09 के तहत उक्त लिपिक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही, संबंधित कर्मी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलाने का भी आदेश दिया गया है।
जिला पदाधिकारी द्वारा जारी आदेश में, राजेश कुमार सिंह, लिपिक, अंचल कार्यालय अररिया को निलंबित किया गया है। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय प्रखंड कार्यालय, नरपतगंज निर्धारित किया गया है, और उन्हें निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु नामित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी कर, जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।