Saaras News – सारस न्यूज़ – चुन – चुन के हर खबर, ताकि आप न रहें बेखबर

अग्निपथ भर्ती योजना में अग्निवीरों को चार साल के लिए मिलेगी सेना में नौकरी।

सारस न्यूज टीम, पटना। 

बिहार में इन दिनों अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ युवाओं का उग्र आंदोलन चल रहा है। इस भर्ती योजना के अंतर्गत भारत की तीनों सेनाओं में युवाओं को चार साल के लिए भर्ती किया जाएगा। केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय ने ऐसे भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीर का नाम दिया है।

75 फीसद अग्निवीर चार साल बाद हो जाएंगे सेवानिवृत:
बताते चलें कि केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय की अग्निपथ भर्ती योजना के अंतर्गत भर्ती होने वाले युवाओं में से 75 फीसद अग्निवीर सैनिकों को सेना में उनके चार साल की सेवा पूरी होने के बाद भारतीय सेना से सेवानिवृत कर दिया जायेगा। बाकी बचे 25 फीसद अग्निवीर सैनिकों को अगले चार वर्षों के लिए उनका कार्यकाल बढ़ाकर सेना में रख लिया जाएगा।

आयु सीमा:
अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना के विभिन्न पदों (सिपाही, एयर मैन और सेलर्स आदि) के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा न्यूनतम 17.5 वर्ष से अधिकतम 21 वर्ष तक रखी गयी है। भर्ती हेतु आयु सीमा की अन्य शर्तें वही रहेंगी जो सेना द्वारा निर्धारित की गयी हैं।

चयन प्रक्रिया:
अग्निपथ भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन सेना के द्वारा जारी की जाने वाली मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जायेगा। यह मेरिट लिस्ट उम्मीदवार की लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट, साक्षात्‍कार आदि के तहत किये गए प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी।

वेतन व पेंशन: 
जो भी युवा इसके तहत सेना में भर्ती होंगे, उन्हें सेना की तरफ से पहले साल में 4.76 लाख रुपये वार्षिक वेतन प्रदान किया जायेगा। प्रत्येक वर्ष में नियमानुसार वेतन वृद्धि की जायेगी। चौथे साल के अंत तक अग्निवीर सैनिकों को लगभग 6.92 लाख रूपये वार्षिक वेतन प्राप्त होगा। अग्निवीर को दिए जाने वाले मासिक वेतन में से सेवा निधि फंड हेतु 30 फीसद की कटौती की जाएगी। सेना में चार साल की सेवा पूरी कर लेने के पश्चात सैनिक को सेवा निधि में जमा राशि पर ब्याज के साथ लगभग 11.71 लाख रुपये प्रदान किये जायेंगे। उनके लिए किसी तरह के मासिक पेंशन का प्रावधान नहीं रखा गया है।

वीरगति प्राप्त होने पर दी जाने वाली राशि:
अग्निवीर सैनिक को सेना में कार्यरत रहते हुए सरकार की तरफ से 48 लाख रुपये का नान-प्रीमियम इंश्‍योरेंस कवर प्रदान किया जाएगा। यदि सैनिक वीरगति को प्राप्त होता है तो सरकार की तरफ से 44 लाख रुपये की आर्थिक अनुग्रह सहायता राशि परिवार को प्रदान की जाएगी। यदि सैनिक सेना में रहते हुए दिव्यांग हो जाता है तो शत-प्रतिशत अक्षम होने पर 44 लाख, 75 फीसद अक्षम होने पर 25 लाख तथा 50 फीसद अक्षमता पर 15 लाख रुपये मुआवजा प्रदान किया जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *