सारस न्यूज, वेब डेस्क।
2000 के नोटों को सर्कुलेशन से निकालने के बाद रिजर्व बैंक ने इन नोटों को बदलने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक जारी की थी। जिन लोगों ने अभी तक 2000 के नोट नहीं बदले हैं उनके लिए केवल एक सप्ताह का समय बचा हुआ है, इसके बाद 2000 के नोटों का लीगल टेंडर नहीं रहेगा।