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राशन कार्ड-आधार लिंकिंग की समय सीमा बढ़ी, अब 30 जून तक कराएं ई-केवाईसी।

सारस न्यूज़, वेब डेस्क।

फर्जी कार्ड होंगे रद्द, आधार लिंक नहीं कराने पर राशन योजना से हट सकता है नाम

नई दिल्ली: सरकार ने जन वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन लेने वाले लाभार्थियों को राहत देते हुए राशन कार्ड-आधार लिंकिंग (Ration Card Aadhaar Link) की समय सीमा तीन महीने के लिए बढ़ा दी है। अब लाभार्थी 30 जून 2025 तक अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक करा सकते हैं। इससे पहले इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई थी, लेकिन कई लाभार्थियों द्वारा अब तक आधार सीडिंग (ई-केवाईसी) नहीं कराए जाने के कारण इस समय सीमा को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है।

लिंकिंग नहीं कराने पर कट सकता है राशन

केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यदि 30 जून तक राशन कार्ड में दर्ज किसी भी सदस्य की आधार सीडिंग नहीं होती है, तो उस सदस्य का नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। ऐसे में उस व्यक्ति को सरकारी राशन का लाभ नहीं मिलेगा।

फर्जी राशन कार्ड होंगे खत्म

सरकार ने यह कदम फर्जी राशन कार्डों को हटाने और वास्तविक लाभार्थियों को उनका हक दिलाने के लिए उठाया है। आधार लिंकिंग से यह सुनिश्चित होगा कि सिर्फ योग्य और जरूरतमंद लोगों को ही राशन योजना का लाभ मिले।

कैसे कराएं राशन कार्ड को आधार से लिंक?

राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने की प्रक्रिया बेहद आसान है। लाभार्थी नीचे दिए गए किसी भी तरीके से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं:

  1. नजदीकी राशन दुकान (PDS केंद्र): राशन कार्ड और आधार कार्ड के साथ अपने नजदीकी राशन दुकान (PDS) पर जाएं और पॉश (PoS) मशीन के जरिए बायोमेट्रिक सत्यापन कराएं।
  2. कॉमन सर्विस सेंटर (CSC): नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी करें।
  3. ऑनलाइन प्रक्रिया: कुछ राज्यों में यह सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध है। लाभार्थी संबंधित राज्य सरकार की PDS वेबसाइट पर जाकर अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं।

जल्द करें प्रक्रिया, समय सीमा के बाद नहीं मिलेगा लाभ

सरकार ने अपील की है कि समय सीमा समाप्त होने से पहले सभी पात्र लाभार्थी जल्द से जल्द अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक करा लें, ताकि वे आगे भी राशन योजना का लाभ बिना किसी परेशानी के प्राप्त कर सकें।

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