अधिवक्ता सह विहान संस्था के कानूनी सलाहकार पंकज कुमार झा ने कहा कि बाल विवाह काे रोकना और उसे निबंधित कराना अनिवार्य है। अभिलाषा परिवार और भूमिका विहार कटिहार की ओर से आयोजित पंचायत स्तरीय एक दिवसीय बाल संरक्षण समिति की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने संशोधित बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की विस्तृत चर्चा की।
उपस्थित जनप्रतिनिधियों को बाल संरक्षण समिति जिला से वार्ड स्तर तक की जानकारी देने की अपील की। बाल विवाह के कारण परिणाम पर व्यापक चर्चा करते हुए कहा कि वार्ड सदस्य और मुखिया जो वार्ड स्तरीय और पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के पदेन अध्यक्ष हैं यह जिम्मेदारी है कि वह अपने अपने क्षेत्राधिकार में न सिर्फ बाल विवाह को रोकें बल्कि पंचायत स्तर पर अनिवार्य रूप से निबंधन करवाना भी सुनिश्चित करें।
उन्होंने कानून की चर्चा करते हुए कहा ऐसा नहीं करने वाले मुखिया वार्ड सदस्य की सदस्यता जा सकती है साथ ही अन्य कानून सम्मत कार्रवाई भी संभव है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच प्रतिनिधि ने की। बैठक में किशोर न्याय परिषद के किशनगंज के सदस्य दीपक कुमार ने बाल संरक्षण समिति के गठन, कार्य और उद्देश्य की विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि सिर्फ बाल विवाह ही नहीं बच्चों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को वार्ड स्तर पर चिन्हित करते हुए उसके समाधान के लिए प्रयास करना भी वार्ड सदस्य की जिम्मेदारी है।
वहीं मुखिया या वार्ड सदस्य आदर्श जनप्रतिनिधि हो सकते हैं जो सरकार के विभिन्न योजनाओं की जानकारी आमजन को दें और अधिकाधिक लोगों को इसके फायदा दिलवाएं। बैठक में तट वासी समाज न्यास के जिला समन्वयक बिपिन बिहारी ने सरकार की परवरिश योजना और स्पॉन्सरशिप योजना की व्यापक प्रचार प्रसार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने उदाहरण देकर जनप्रतिनिधि को समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार सरकार हर प्रकार के बच्चों को समाज के मुख्यधारा में जोड़ने के लिए संकल्पित है।
अभिलाषा परिवार के सचिव तथा किशोर न्याय परिषद कटिहार के सदस्य ने अपने संस्था के कार्य और उद्देश्य पर व्यापक चर्चा करते हुए कहा कि 20 जिलों के 11 पंचायत को चिन्हित कर वहां बाल संरक्षण समिति के सदस्यों के साथ एक दिवसीय प्रशिक्षण के कार्यक्रम की कड़ी में यह कार्यक्रम आयोजित है। अपने अध्यक्षीय भाषण में सरपंच प्रतिनिधि सेवानिवृत्त शिक्षक ने कहा की इन छोटी-छोटी योजनाओं की जानकारी हम लोगों को नहीं रहती है जिसके कारण हम लोग इनके फायदे से वंचित रह जाते हैं। पिछला पंचायत के मुखिया ने कहा कि हम लोग विवाह का निबंधन करते हैं और उसके दस्तावेज भी संकलित रखते हैं।
लेकिन हमें क्या क्या दस्तावेज संकलित करने हैं। इसकी जानकारी नहीं थी इसके लिए उन्होंने उपस्थित सभी स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों का धन्यवाद दिया। बैठक में पिछला पंचायत के मुखिया, उप मुखिया, सरपंच, उपसरपंच सहित सभी 17 वार्ड के सदस्य, चाइल्ड लाइन किशनगंज के सदस्य उपस्थित थे।
सारस न्यूज टीम, किशनगंज।
अधिवक्ता सह विहान संस्था के कानूनी सलाहकार पंकज कुमार झा ने कहा कि बाल विवाह काे रोकना और उसे निबंधित कराना अनिवार्य है। अभिलाषा परिवार और भूमिका विहार कटिहार की ओर से आयोजित पंचायत स्तरीय एक दिवसीय बाल संरक्षण समिति की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने संशोधित बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की विस्तृत चर्चा की।
उपस्थित जनप्रतिनिधियों को बाल संरक्षण समिति जिला से वार्ड स्तर तक की जानकारी देने की अपील की। बाल विवाह के कारण परिणाम पर व्यापक चर्चा करते हुए कहा कि वार्ड सदस्य और मुखिया जो वार्ड स्तरीय और पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के पदेन अध्यक्ष हैं यह जिम्मेदारी है कि वह अपने अपने क्षेत्राधिकार में न सिर्फ बाल विवाह को रोकें बल्कि पंचायत स्तर पर अनिवार्य रूप से निबंधन करवाना भी सुनिश्चित करें।
उन्होंने कानून की चर्चा करते हुए कहा ऐसा नहीं करने वाले मुखिया वार्ड सदस्य की सदस्यता जा सकती है साथ ही अन्य कानून सम्मत कार्रवाई भी संभव है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच प्रतिनिधि ने की। बैठक में किशोर न्याय परिषद के किशनगंज के सदस्य दीपक कुमार ने बाल संरक्षण समिति के गठन, कार्य और उद्देश्य की विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि सिर्फ बाल विवाह ही नहीं बच्चों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को वार्ड स्तर पर चिन्हित करते हुए उसके समाधान के लिए प्रयास करना भी वार्ड सदस्य की जिम्मेदारी है।
वहीं मुखिया या वार्ड सदस्य आदर्श जनप्रतिनिधि हो सकते हैं जो सरकार के विभिन्न योजनाओं की जानकारी आमजन को दें और अधिकाधिक लोगों को इसके फायदा दिलवाएं। बैठक में तट वासी समाज न्यास के जिला समन्वयक बिपिन बिहारी ने सरकार की परवरिश योजना और स्पॉन्सरशिप योजना की व्यापक प्रचार प्रसार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने उदाहरण देकर जनप्रतिनिधि को समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार सरकार हर प्रकार के बच्चों को समाज के मुख्यधारा में जोड़ने के लिए संकल्पित है।
अभिलाषा परिवार के सचिव तथा किशोर न्याय परिषद कटिहार के सदस्य ने अपने संस्था के कार्य और उद्देश्य पर व्यापक चर्चा करते हुए कहा कि 20 जिलों के 11 पंचायत को चिन्हित कर वहां बाल संरक्षण समिति के सदस्यों के साथ एक दिवसीय प्रशिक्षण के कार्यक्रम की कड़ी में यह कार्यक्रम आयोजित है। अपने अध्यक्षीय भाषण में सरपंच प्रतिनिधि सेवानिवृत्त शिक्षक ने कहा की इन छोटी-छोटी योजनाओं की जानकारी हम लोगों को नहीं रहती है जिसके कारण हम लोग इनके फायदे से वंचित रह जाते हैं। पिछला पंचायत के मुखिया ने कहा कि हम लोग विवाह का निबंधन करते हैं और उसके दस्तावेज भी संकलित रखते हैं।
लेकिन हमें क्या क्या दस्तावेज संकलित करने हैं। इसकी जानकारी नहीं थी इसके लिए उन्होंने उपस्थित सभी स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों का धन्यवाद दिया। बैठक में पिछला पंचायत के मुखिया, उप मुखिया, सरपंच, उपसरपंच सहित सभी 17 वार्ड के सदस्य, चाइल्ड लाइन किशनगंज के सदस्य उपस्थित थे।
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