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आचार संहिता उल्लंघन मामले में लालू यादव पर लगा 6 हजार रुपये का जुर्माना, पलामू कोर्ट ने दिया आदेश।

सारस न्यूज एजेंसी, पटना।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में झारखंड के पलामू कोर्ट में बुधवार को पेश हुए। अदालत ने उक्त मामले में 6 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए मामले को निष्पादित कर दिया। अब लालू यादव को कोर्ट में नहीं आना पड़ेगा। यह मामला करीब 13 साल पुराना है, जो झारखंड विधानसभा चुनाव 2009 से जुड़ा हुआ था। चुनाव के दौरान लालू यादव के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी।
लालू यादव सोमवार को ही पलामू पहुंच गए थे। मंगलवार को उन्होंने स्थानीय पार्टी नेताओं से मुलाकात कर फीडबैक लिया। वे पलामू के सर्किट हाउस में रुके हुए थे। बुधवार को वे फिर से पटना लौट जाएंगे।
लालू प्रसाद यादव के वकील धीरेंद्र सिंह ने समाचार एजेंसी एएनआई के हवाले से बताया कि कोर्ट ने सभी बातों को सुना और सभी याचिका को देखते हुए 6,000 का फाइन लगाया। कोर्ट ने लालू यादव को मुक्त कर मामले को निष्पादित कर दिया है। अब उन्हें दोबारा यहां आने की जरुरत नहीं है।
बताते चलें कि 2009 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव आरजेडी के प्रत्याशी गिरिनाथ सिंह के प्रचार में हेलिकॉप्टर से गढ़वा पहुंचे थे। उनकी स्कूल के मैदान में सभा होनी थी। हेलिकॉप्टर को लैंड कराने के लिए अलग से हेलिपैड बनाया गया था। मगर पायलट ने हेलिकॉप्टर को हेलिपैड के बजाय सभा स्थल पर लैंड करा दिया। इससे सभा स्थल पर अफरातफरी मच गई।
प्रशासन ने पहले पायलट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद लालू प्रसाद यादव ने पायलट का बचाव करते हुए कहा कि हेलिकॉप्टर रास्ता भटक गया इसलिए हेलिपैड पर लैंडिंग नहीं हो पाई। वहीं, प्रशासन ने आरोप लगाया कि सभा स्थल पर भीड़ जुटाने के लिए लालू यादव ने ही हेलिकॉप्टर को सभा स्थल पर लैंड करवाया था। अब पलामू की विशेष अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।

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