बिहार में नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सभी 38 जिलों के सभी निकायों में होने वाले चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से नए वार्ड और आरक्षण रोस्टर की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। अब इंतजार सिर्फ तारीखों की घोषणा का है। जिसको लेकर संभावना जताई जा रही है कि आज बिहार निर्वाचन आयोग इसकी घोषणा कर सकती है।
नगरपालिका का चुनाव पहली बार तीन पदों पार्षद,उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद के पदों के लिए होगा। वोटिंग ईवीएम से होगी। चुनाव दो चरणों में कराए जा सकते हैं।बताते चलें कि इसी कड़ी में नगर निकायों के आरक्षण को लेकर सभी अटकलों पर विराम लग गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली है।
बहादुरगंज नगर पंचायत अध्यक्ष पद पिछड़ा वर्ग (अन्य) तो उपाध्यक्ष पद पिछड़ा वर्ग (महिला) के लिए आरक्षित किया गया है जबकि ठाकुरगंज नगर मुख्य पार्षद पद अनारक्षित (अन्य) तो उप मुख्य पार्षद का पद अनारक्षित (महिला) के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं अगर बात करें नव गठित नगर पंचायत पौवाखाली की तो पौवाखाली नप अध्यक्ष का पद अनारक्षित (महिला) व नप उपाध्यक्ष का पद अनारक्षित (अन्य) के लिए आरक्षित किया गया है।अब जल्द ही नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगा।
शशि कोशी रोक्का, सारस न्यूज, बिहार।
बिहार में नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सभी 38 जिलों के सभी निकायों में होने वाले चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से नए वार्ड और आरक्षण रोस्टर की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। अब इंतजार सिर्फ तारीखों की घोषणा का है। जिसको लेकर संभावना जताई जा रही है कि आज बिहार निर्वाचन आयोग इसकी घोषणा कर सकती है।
नगरपालिका का चुनाव पहली बार तीन पदों पार्षद,उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद के पदों के लिए होगा। वोटिंग ईवीएम से होगी। चुनाव दो चरणों में कराए जा सकते हैं।बताते चलें कि इसी कड़ी में नगर निकायों के आरक्षण को लेकर सभी अटकलों पर विराम लग गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली है।
बहादुरगंज नगर पंचायत अध्यक्ष पद पिछड़ा वर्ग (अन्य) तो उपाध्यक्ष पद पिछड़ा वर्ग (महिला) के लिए आरक्षित किया गया है जबकि ठाकुरगंज नगर मुख्य पार्षद पद अनारक्षित (अन्य) तो उप मुख्य पार्षद का पद अनारक्षित (महिला) के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं अगर बात करें नव गठित नगर पंचायत पौवाखाली की तो पौवाखाली नप अध्यक्ष का पद अनारक्षित (महिला) व नप उपाध्यक्ष का पद अनारक्षित (अन्य) के लिए आरक्षित किया गया है।अब जल्द ही नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगा।
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