सारस न्यूज़ टीम, सारस न्यूज़।
बिहार के वैसे गरीब परिवार जिनका राशन कार्ड नहीं है, वे नया राशन कार्ड बनाने के लिए आनलाइन आवेदन देकर एसडीओ कार्यालय से राशन बनवा सकते हैं। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने नए राशन कार्ड बनाने के लिए आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी हैं। विभाग ने निर्देश दिया है कि नया राशन कार्ड 30 दिनों के अंदर बनाकर उपलब्ध कराएं। इसके लिए विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है।
राशन कार्ड के जरूरी दस्तावेज:
आवेदक को बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदन के साथ आधार कार्ड, स्थायी पता, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी है।
आवेदन प्रपत्र को भरने में यह ध्यान देना आवश्यक है कि आवेदक का नाम, पिता/ पति का नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर आदि स्पष्ट हो। प्रपत्र में परिवार के सभी सदस्यों का विवरण देना आवश्यक है। आनलाइन आवेदन जन सेवा केंद्र या ग्राहक सेवा केंद्र या कामन सर्विस सेंटर से किया जा सकता है।