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नगर निकाय व पंचायत उप चुनाव के मद्देनजर नामांकन प्रपत्र में जन्मतिथि अंकित करने को ले राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया नया निर्देश।

सारस न्यूज, किशनगंज।

चुनाव के दौरान नामांकन प्रपत्र में जन्मतिथि अंकित करने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग में नया निर्देश जारी किया है। आयोग के सचिव ने सभी डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को इस संबंधित पत्र जारी कर दिया है।

जिलों में हो रहे निकाय व पंचायत उप चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि नामांकन के समय प्रत्याशी को सही उम्र की जानकारी देनी जरूरी है। इसके लिए शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि को ही नामांकन पत्र में अंकित किया जाना अनिवार्य है। आयोग की ओर से इसे मान्यता दी जाएगी। अगर कोई प्रत्याशी मैट्रिक या समकक्ष की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होगा तो ऐसे में मतदाता सूची में दर्ज उम्र के आधार पर ही उसकी उम्र के संबंध में ले लिया जाएगा। लेकिन उन्हें सूचित कर दिया जाना है कि अधिनियम की धारा 136 (1) के प्रावधानों के तहत आपत्ति आने पर आयोग विद्यालय की पंजियो में दर्ज उम्र, स्थानीय निकाय व अन्य प्राधिकृत संस्थाओं की पंजियों में दर्ज उम्र आदि पर भी विचार कर सकता है।
सचिव मुकेश कुमार सिन्हा ने सभी जिलों के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत – नगर पालिका) को भेजे पत्र में स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस पत्र की प्रति प्रखंड व नगर निकाय स्तर तक भेजी जाए।

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