सारस न्यूज, वेब डेस्क।
बिहार में कोचिंग संचालकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल बिहार में अब कोचिंग का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया है। शिक्षा विभाग ने बिहार कोचिंग संस्थान नियमावली 2023 जारी कर दिया है। ऐसे में अब बिहार में कोचिंग चलाने वाले लोगों को राज्य सरकार की तमाम नियमों को मानना पड़ेगा। नियम तोड़ने वाले संस्थानों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।
मिली जानकारी के अनुसार अब सरकारी स्कूल के समय में कोचिंग संस्थान संचालित नहीं होंगे। वहीं संस्थान में कोई भी कक्ष का एरिया 300 वर्गफुट से कम नहीं होगा। जानकारी के अनुसार कोचिंग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 5000 का शुल्क देना होगा। यह रजिस्ट्रेशन 3 साल तक मान्य होगा। रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के लिए डीएम कमिटी गठित करेंगे। बता दें, बिहार में कोचिंग संचालन को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने मेल पर सुझाव मांगा था।