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बिहार में नई शिक्षक भर्ती नियमावली लागू, कैबिनेट ने लगाई मुहर, अब आयोग से होगी बहाली।

सारस न्यूज, पटना।

तीन लाख से ज्यादा शिक्षक अभ्यर्थियों के इंतजार की घड़ियां खत्म हो गईं। बिहार की नीतीश सरकार ने शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली को मंजूरी दे दी है। सातवें फेज की होने वाली नियुक्तियों से यह नियमावली प्रभावी होगी। इसके साथ ही पुराने ढर्रे पर नियुक्तियां कर रही इकाइयां भंग कर दी गई हैं। अब शिक्षक राज्य कर्मी कहलाएंगे। सीटीईटी और एसटीईटी पास अभ्यर्थियों को शिक्षक बनाने का सीधा रास्ता खोलने के लिए सोमवार को कैबिनेट ने बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त) नियमावली 2023 को स्वीकृति दी। नई नियमावली के तहत सीटीईटी और एसटीईटी पास अभ्यर्थियों को सीधे शिक्षक बनने का मौका मिलेगा और वह राज्यकर्मी बन जाएंगे। नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी बनने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। नियोजित शिक्षकों को उम्र सीमा में छूट मिलेगी। नीतीश सरकार ने शिक्षक बहाली के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष कर दी है। अब आयोजन के जरिए शिक्षकों की बहाली की जाएगी। बता दें कि नए वित्तीय वर्ष की पहली बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल ने कुल 6 मुद्दों पर स्वीकृति दी गई।

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