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बिहार में नौकाघाट परिचालन के लिए बनाया अपना कानून, ध्वनिमत से विधान परिषद में विधेयक पारित, अंग्रेजों के बनाए कानून से अब तक चलता था नावों का परिचालन।

सारस न्यूज, किशनगंज।

बिहार की सभी नदियों और तमाम जल संरचनाओं में नावों का परिचालन करने से संबंधित अपना कानून बिहार ने पहली बार बनाया है। वर्तमान में अंग्रेजों के जमाने में बने बंगाल नौकाघाट अधिनियम, 1885 के अंतर्गत ही सभी नावों का परिचालन होता था। नए कानून, बिहार नौकाघाट बंदोबस्ती एवं प्रबंधन विधेयक, 2023 के लागू होने के बाद से पुराना कानून निरस्त हो गया है। विधान परिषद में शुक्रवार को यह विधेयक ध्वनिमत से पारित किया गया। इसे राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा संदर्भ में पुराने कानून की प्रासंगिकता नहीं होने के कारण नया कानून लाया गया है। इसमें नाव परिचालन का अधिकार, प्रबंधन, संचालन, नियंत्रण, बंदोबस्ती और टोल टैक्स की वसूलने का अधिकार ग्राम पंचायतों या नगर निकायों को सौंपा गया है। कहीं आवश्यकता पड़ती है, तो पंचायतें निजी घाटों का भी निर्माण कराकर इनमें नावों का परिचालन करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन कानून का उल्लंघन करने पर बंदोबस्तधारी से जुर्माना भी वसूलने का अधिकार पंचायतों या नगर निकायों के पास होगा। नौका परिचाल में इस कानून के अंतर्गत तय प्रावधान का पालन हर हाल में करना होगा।

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