बिहार में 10 और 20 अक्टूबर को होने वाले नगर निकाय चुनाव को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग में आयुक्त डॉ दीपक कुमार ने उच्च स्तरीय बैठक की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नगर निकाय चुनाव को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। विस्तृत जानकारी थोड़ी देर में आयोग अधिकृत रूप से जारी करेगा।
बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों के आरक्षण को अवैध बताया। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने राज्य चुनाव आयोग को ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को फिर से अधिसूचित करके, उन्हें सामान्य श्रेणी की सीटों में शामिल करके चुनाव कराने का निर्देश दिया। छुट्टी के दिन पारित किए गए इस आदेश से चल रही चुनाव प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकता है। पहले चरण का मतदान अब से एक सप्ताह से भी कम समय में 10 अक्टूबर को होना था।
सारस न्यूज, पटना।
बिहार में 10 और 20 अक्टूबर को होने वाले नगर निकाय चुनाव को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग में आयुक्त डॉ दीपक कुमार ने उच्च स्तरीय बैठक की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नगर निकाय चुनाव को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। विस्तृत जानकारी थोड़ी देर में आयोग अधिकृत रूप से जारी करेगा।
बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों के आरक्षण को अवैध बताया। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने राज्य चुनाव आयोग को ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को फिर से अधिसूचित करके, उन्हें सामान्य श्रेणी की सीटों में शामिल करके चुनाव कराने का निर्देश दिया। छुट्टी के दिन पारित किए गए इस आदेश से चल रही चुनाव प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकता है। पहले चरण का मतदान अब से एक सप्ताह से भी कम समय में 10 अक्टूबर को होना था।
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