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मोबाइल टावर लगाने के लिए निबंधन दस्तावेज अनिवार्य, विभाग ने शहरी निकायों को जारी किया निर्देश।

सारस न्यूज टीम, सारस न्यूज।

राज्य के किसी भी शहर में मोबाइल टावर लगाने के लिए स्थानीय शहरी निकाय से अनुमति अनिवार्य है। मगर अब यह अनुमति तभी मिलेगी जब मोबाइल टावर कंपनी तीन तरह के दस्तावेज उपलब्ध कराएगी। इसमें मोबाइल टावर कंपनी और भूमि या भवन मालिक के बीच लीज एकरारनामा, मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस युक्त निबंधित दस्तावेज शामिल है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस बाबत सभी नगर निगम के आयुक्त और नगर परिषद व नगर पंचायतों के कार्यपालक अभियंताओं को पत्र लिखा है। हाल के दिनों में मोबाइल टावर व आप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए दिए जाने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्र में तेजी आई है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के सभी 38 जिलों से कुल 13,871 आवेदन मिले हैं। इसमें से 9231 को अभी तक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है, जबकि 2,262 आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गय है। फिलहाल 862 आवेदन लंबित हैं। 

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