सारस न्यूज़ टीम, सारस न्यूज़।
बिहार सरकार शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार को पत्र भेजकर पटना 08/03/22 शिक्षक नियोजन में नेपाल के प्रमाण पत्रों की मान्यता के संबंध में कतिपय जिलों द्वारा की गई पृच्छा के क्रम में निदेशानुसार सूचित करना है कि अभ्यर्थी यदि भारत का नागरिक हो तथा नेपाल अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक के प्रमाण पत्र के आधार पर केन्द्र सरकार सहित बिहार अथवा अन्य राज्य के स्वीकृत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों / बोर्ड से इंटरमिडिएट ( +2 ), स्नातक, शिक्षक प्रशिक्षण एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हों तो ऐसे अभ्यर्थी शिक्षक नियोजन के लिए चयन हेतु पात्र होंगे। ऐसे अभ्यर्थी यदि शिक्षक पद के लिए चयनित/नियुक्त होते हैं तो उनके अन्य शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ नेपाल से प्राप्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही वेतन भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।
