सारस न्यूज टीम, पटना।
बिहार के किसी इलाके में किसी भी व्यक्ति की कभी भी सांप के डंसने से मृत्यु होती है तो राज्य सरकार मृतक के निकटतम परिजन को 4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान देती हैं। अबतक केवल बाढ़ अवधि में ही सर्पदंश पर अनुग्रह अनुदान का प्रावधान था। विदित हो कि बाढ़ के दौरान सर्पदंश से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर आपदा प्रबंधन विभाग प्राकृतिक आपदा जनित कारण मानते हुए मृतक के परिजन को राज्य आपदा रिस्पांस कोष से निर्धारित सहाय्य मान दर के अनुरूप अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जाता है।
परंतु बाढ़ अवधि के अतिरिक्त सर्पदंश से होने वाली मृत्यु में अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान आपदा प्रबंधन विभाग से अनुमान्य नहीं था। पर मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आए आवेदन, आपदा प्रबंधन को मिली शिकायतें व जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों के आलोक में गत 7 मार्च 2022 को विभाग की कार्यकारिणी समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि बाढ़ के दौरान सर्पदंश से मृत्यु होने के अतिरिक्त सर्पदंश से हुई मृत्यु को राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदा में शामिल करते हुए मृत व्यक्ति के निकटतम परिजन को अनुग्रह अनुदान का भुगतान आपदा प्रबंधन द्वारा किया जायेगा। और यह निर्णय 24 मार्च 2022 (अधिसूचना की तिथि) से ही प्रभावी हो गया है।
सर्पदंश से मौत होने पर उनके स्वजनों को चार लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने के लिए सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन जारी की हुई है। इस योजना का लाभ पाने के लिए कुछ शर्तें भी पूरी करनी होगी। सर्पदंश से मौत की पुष्टि के लिए शव का पोस्मार्टम कराना जरूरी होगा। साथ ही सर्पदंश से मौत होने के बाद मुआवजा के लिए आवेदन भी करना होगा।