सारस न्यूज, वेब डेस्क।
भागलपुर उत्पाद कोर्ट 12 में न्यायाधीश राजेश सिंह ने शराब तस्कर को 5 साल का कारावास और 1 लाख आर्थिक दंड की सजा सुनाई नहीं देने पर 3 महीने अतिरिक्त करवा की सजा सुनाई। यह घटना 15 अप्रैल 2023 की है। जिसमें चोरी के मोटरसाइकिल से 130 लीटर देसी शराब छोटू कुमार नामक युवक ला रहा था।पुलिस गलती के दौरान उसे कहलगांव एनटीपीसी के गेट नंबर 3 पर पकड़ा गया। आज उसे सजा सुनाई गई। यह जानकारी उत्पाद कोर्ट के एपीपी भोला प्रसाद ने दी।
