पटना: बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत आने वाले लाभुकों के लिए खाद्यान्न वितरण में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। जनवरी 2025 से, लाभुकों को अधिक मात्रा में राशन मिलेगा, जिससे गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलेगी।
वर्तमान खाद्यान्न वितरण व्यवस्था
अब तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभुकों को 2:3 के अनुपात में खाद्यान्न वितरित किया जा रहा था।
अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के लाभुकों को प्रति परिवार 35 किलोग्राम राशन दिया जाता था, जिसमें 7 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल शामिल था।
पूर्व प्राथमिक गृहस्थी (PHH) लाभुकों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न (2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल) मिलता था।
जनवरी 2025 से नया बदलाव
अब सरकार ने खाद्यान्न वितरण अनुपात को 1:4 कर दिया है, जिससे लाभुकों को ज्यादा राशन मिलेगा।
अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के लाभुकों को अब प्रति परिवार 35 किलोग्राम राशन मिलेगा, जिसमें 7 किलोग्राम गेहूं और 28 किलोग्राम चावल होगा।
PHH लाभुकों को अब प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा, जिसमें 1 किलोग्राम गेहूं और 4 किलोग्राम चावल शामिल होगा।
क्या होगा असर?
इस बदलाव से चावल की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे लाभुकों को अधिक अनाज प्राप्त होगा। सरकार का मानना है कि यह निर्णय गरीब और जरूरतमंद परिवारों की खाद्य सुरक्षा को और मजबूत करेगा।
यह आदेश खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार 16 जनवरी 2025 को जारी किया गया है।
लाभुकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना
सभी राशन कार्डधारियों से अनुरोध है कि वे अपनी निकटतम राशन दुकानों से जानकारी प्राप्त करें और नई व्यवस्था के तहत अपने हक का राशन प्राप्त करें।
(यह खबर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी सूचना के आधार पर लिखी गई है।)
सारस न्यूज़ टीम, वेब डेस्क, सारस न्यूज़।
पटना: बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत आने वाले लाभुकों के लिए खाद्यान्न वितरण में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। जनवरी 2025 से, लाभुकों को अधिक मात्रा में राशन मिलेगा, जिससे गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलेगी।
वर्तमान खाद्यान्न वितरण व्यवस्था
अब तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभुकों को 2:3 के अनुपात में खाद्यान्न वितरित किया जा रहा था।
अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के लाभुकों को प्रति परिवार 35 किलोग्राम राशन दिया जाता था, जिसमें 7 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल शामिल था।
पूर्व प्राथमिक गृहस्थी (PHH) लाभुकों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न (2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल) मिलता था।
जनवरी 2025 से नया बदलाव
अब सरकार ने खाद्यान्न वितरण अनुपात को 1:4 कर दिया है, जिससे लाभुकों को ज्यादा राशन मिलेगा।
अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के लाभुकों को अब प्रति परिवार 35 किलोग्राम राशन मिलेगा, जिसमें 7 किलोग्राम गेहूं और 28 किलोग्राम चावल होगा।
PHH लाभुकों को अब प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा, जिसमें 1 किलोग्राम गेहूं और 4 किलोग्राम चावल शामिल होगा।
क्या होगा असर?
इस बदलाव से चावल की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे लाभुकों को अधिक अनाज प्राप्त होगा। सरकार का मानना है कि यह निर्णय गरीब और जरूरतमंद परिवारों की खाद्य सुरक्षा को और मजबूत करेगा।
यह आदेश खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार 16 जनवरी 2025 को जारी किया गया है।
लाभुकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना
सभी राशन कार्डधारियों से अनुरोध है कि वे अपनी निकटतम राशन दुकानों से जानकारी प्राप्त करें और नई व्यवस्था के तहत अपने हक का राशन प्राप्त करें।
(यह खबर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी सूचना के आधार पर लिखी गई है।)
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