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एनएफएसए लाभुकों के लिए खाद्यान्न वितरण के अनुपात में बदलाव, अब 2:3 के अनुपात में मिलेगा अनाज।

ByHoor Fatma

Dec 6, 2025

सारस न्यूज़, किशनगंज।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत आने वाले जिले के हजारों लाभुकों के लिए खाद्यान्न वितरण प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के निर्देश पर अब अन्त्योदय एवं प्राथमिकता प्राप्त श्रेणी के लाभुकों को पहले की तरह 1:4 के अनुपात में नहीं, बल्कि 2:3 के नए अनुपात में गेहूं और चावल का वितरण किया जाएगा।

नए निर्देश के अनुसार अब अन्त्योदय परिवारों को हर माह 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल, यानी कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं प्राथमिकता प्राप्त श्रेणी के लाभुकों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 02 किलोग्राम गेहूं और 03 किलोग्राम चावल, कुल 05 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त दिया जाएगा।

इस संबंध में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना को भारत सरकार से औपचारिक दिशा-निर्देश प्राप्त हो चुके हैं, जिसके बाद जिले में नई वितरण प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सभी पीडीएस दुकानों पर नए अनुपात के अनुसार समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित किया जाए।

प्रशासन का मानना है कि इस नए अनुपात से गेहूं और चावल दोनों का संतुलित उपभोग सुनिश्चित होगा और लाभुकों को पोषण के लिहाज से बेहतर सुविधा मिल सकेगी। लाभुकों से अपील की गई है कि वे अपने राशन कार्ड साथ लेकर निर्धारित तिथि पर पीडीएस दुकानों से खाद्यान्न प्राप्त करें।

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