विद्युत आपूर्ति प्रशाखा गलगलिया द्वारा बकायदारों एवं अवैध रूप से बिजली चोरी करने के खिलाफ अभियान जारी है। सोमवार को धावा दल ने गलगलिया थाना क्षेत्र के योगी टोला एवं धापोडांगी में गुप्त सूचना पर छापेमारी कर तीन उपभोक्ताओं के खिलाफ गलगलिया थाना में मामला दर्ज कराया है। इन सभी पर बिजली चोरी करने का आरोप है। विद्युत आपूर्ति प्रशाखा गलगलिया के कनीय अभियंता राजेश रंजन ने थाना में लिखित आवेदन देकर इन तीनों लोगो के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में कनीय अभियंता ने बताया कि अरुण ठाकुर पिता नरेश ठाकुर ( बकाया राशि 8752 / – ) ग्राम – योगीटोला पंचायत पथरिया थाना गलगलिया, जिला- किशनगंज जिनका विद्युत विच्छेदन दिनांक 20.07.2016 को किया गया था। मगर इनके द्वारा टोका लगाकर घरेलू परिसर में विद्युत का उपयोग करते हुये 0.078 केवी विद्युत की चोरी की गई है जिससे नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को कुल 2944 रुपये मात्र की क्षति हुई है। वहीं रामचंद्र पासवान, पिता – बिसो पासवान ( बकाया राशि 22785 / – ) ग्राम – धापोडांगी, पंचायत पथरिया थाना- गलगलिया, जिला किशनगंज जिनका विद्युत विच्छेदन दिनांक 07.03.2020 को किया गया था, और इनके द्वारा भी टोका लगाकर घरेलू परिसर में विद्युत का उपयोग करते हुये 0.147 केवी विद्युत चोरी की गईगई जिससे विभाग को 5614 रुपये मात्र की क्षति हुई है। मीना देवी, पति – सत्यनारायण ( बकाया राशि 9227 / – ) ग्राम – धापोडांगी, पंचायत पथरिया थाना गलगलिया, जिला- किशनगंज जिनका विद्युत विच्छेदन दिनांक 07.03.2020 को किया गया था, और इन्होंने भी टोका लगाकर घरेलू परिसर में बिजली का उपयोग कर 0.078 केवी बिजली चोरी की है। जिससे बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को कुल रुपये 2944 / रुपये मात्र की क्षति हुई है। थानाध्यक्ष सरोज कुमार ने बताया कि मामले में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 एवं भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
सारस न्यूज, गलगलिया।
विद्युत आपूर्ति प्रशाखा गलगलिया द्वारा बकायदारों एवं अवैध रूप से बिजली चोरी करने के खिलाफ अभियान जारी है। सोमवार को धावा दल ने गलगलिया थाना क्षेत्र के योगी टोला एवं धापोडांगी में गुप्त सूचना पर छापेमारी कर तीन उपभोक्ताओं के खिलाफ गलगलिया थाना में मामला दर्ज कराया है। इन सभी पर बिजली चोरी करने का आरोप है। विद्युत आपूर्ति प्रशाखा गलगलिया के कनीय अभियंता राजेश रंजन ने थाना में लिखित आवेदन देकर इन तीनों लोगो के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में कनीय अभियंता ने बताया कि अरुण ठाकुर पिता नरेश ठाकुर ( बकाया राशि 8752 / – ) ग्राम – योगीटोला पंचायत पथरिया थाना गलगलिया, जिला- किशनगंज जिनका विद्युत विच्छेदन दिनांक 20.07.2016 को किया गया था। मगर इनके द्वारा टोका लगाकर घरेलू परिसर में विद्युत का उपयोग करते हुये 0.078 केवी विद्युत की चोरी की गई है जिससे नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को कुल 2944 रुपये मात्र की क्षति हुई है। वहीं रामचंद्र पासवान, पिता – बिसो पासवान ( बकाया राशि 22785 / – ) ग्राम – धापोडांगी, पंचायत पथरिया थाना- गलगलिया, जिला किशनगंज जिनका विद्युत विच्छेदन दिनांक 07.03.2020 को किया गया था, और इनके द्वारा भी टोका लगाकर घरेलू परिसर में विद्युत का उपयोग करते हुये 0.147 केवी विद्युत चोरी की गईगई जिससे विभाग को 5614 रुपये मात्र की क्षति हुई है। मीना देवी, पति – सत्यनारायण ( बकाया राशि 9227 / – ) ग्राम – धापोडांगी, पंचायत पथरिया थाना गलगलिया, जिला- किशनगंज जिनका विद्युत विच्छेदन दिनांक 07.03.2020 को किया गया था, और इन्होंने भी टोका लगाकर घरेलू परिसर में बिजली का उपयोग कर 0.078 केवी बिजली चोरी की है। जिससे बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को कुल रुपये 2944 / रुपये मात्र की क्षति हुई है। थानाध्यक्ष सरोज कुमार ने बताया कि मामले में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 एवं भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
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