बिहार में वर्ष 2016 से ही पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। जिसके तहत शराब की बिक्री एवं सेवन दोनों दंडनीय अपराध मानते हुए पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। वही इसी करी में पुलिस अधीक्षक किशनगंज डॉ इनामुल हक मेंगनू के निर्देश पर क्षेत्र को नशामुक्त समाज बनाने के उद्देश्य से थानाध्यक्ष बहादुरगंज चितरंजन यादव के द्वारा लगातार शराबबंदी कानून को सफल बनाने के उद्देश्य से कई प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इसी क्रम में बीती शाम गुप्त सूचना के आधार पर एलआरपी चौक के समीप सड़क किनारे खड़ी एक मोटरसाइकिल की डिक्की से पांच पाउच ऑफिसर चॉइस विदेशी शराब को पुलिस टीम ने जब्त करते हुए मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर आज जेल भेज दिया है।
थानाध्यक्ष चितरंजन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि शराब के साथ पकराये आरोपी की पहचान कमरुल हुदा पिता स्व सुलेमान बारहडांगा निवासी के रूप में हुई है। जिसके विरुद्ध थाना कांड संख्या 237/22 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
देवाशीष चटर्जी, सारस न्यूज़, बहादुरगंज।
बिहार में वर्ष 2016 से ही पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। जिसके तहत शराब की बिक्री एवं सेवन दोनों दंडनीय अपराध मानते हुए पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। वही इसी करी में पुलिस अधीक्षक किशनगंज डॉ इनामुल हक मेंगनू के निर्देश पर क्षेत्र को नशामुक्त समाज बनाने के उद्देश्य से थानाध्यक्ष बहादुरगंज चितरंजन यादव के द्वारा लगातार शराबबंदी कानून को सफल बनाने के उद्देश्य से कई प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इसी क्रम में बीती शाम गुप्त सूचना के आधार पर एलआरपी चौक के समीप सड़क किनारे खड़ी एक मोटरसाइकिल की डिक्की से पांच पाउच ऑफिसर चॉइस विदेशी शराब को पुलिस टीम ने जब्त करते हुए मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर आज जेल भेज दिया है।
थानाध्यक्ष चितरंजन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि शराब के साथ पकराये आरोपी की पहचान कमरुल हुदा पिता स्व सुलेमान बारहडांगा निवासी के रूप में हुई है। जिसके विरुद्ध थाना कांड संख्या 237/22 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
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