पटना: बिहार में अब केवल वे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, उन्हें ही अंतरजिला स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने कहा है कि जिन शिक्षकों पर विभागीय कार्यवाही, निगरानी जांच, या वित्तीय गबन के आरोप हैं, उन्हें स्थानांतरण की सुविधा नहीं दी जाएगी।
7,351 महिला शिक्षकों का स्थानांतरण
बुधवार को दूरी के आधार पर 7,351 महिला शिक्षकों का अंतरजिला स्थानांतरण किया गया है। हालांकि, विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया में स्थानीय निकाय के शिक्षक शामिल नहीं हैं।
यदि किसी स्थानीय निकाय शिक्षक का गलती से स्थानांतरण हो गया है, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) को यह सूचना ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
स्थानांतरण के लिए आवश्यक शर्तें
शिक्षा विभाग ने कहा है कि भविष्य में स्थानीय निकाय के शिक्षकों का स्थानांतरण केवल तभी किया जाएगा, जब वे सक्षमता परीक्षा पास कर लें और नए विद्यालय में योगदान दे दें।
जिन शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होगा:
जिन पर विभागीय कार्यवाही चल रही हो
जिनके खिलाफ निगरानी जांच लंबित हो
जो वित्तीय गबन में फंसे हों
ऐसे शिक्षकों का यदि स्थानांतरण हो गया है, तो DEO उन्हें रिलीव नहीं करेंगे।
वरीयता निर्धारण और आगे की प्रक्रिया
प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) को निर्देश दिया है कि:
स्थानांतरित शिक्षकों की वरीयता नए जिले में पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार ही तय की जाएगी।
यदि भविष्य में किसी जिले में छात्र-शिक्षक अनुपात में असंतुलन होता है, तो पहले से स्थानांतरित शिक्षकों को भी दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जा सकता है।
सारस न्यूज़, वेब डेस्क।
पटना: बिहार में अब केवल वे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, उन्हें ही अंतरजिला स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने कहा है कि जिन शिक्षकों पर विभागीय कार्यवाही, निगरानी जांच, या वित्तीय गबन के आरोप हैं, उन्हें स्थानांतरण की सुविधा नहीं दी जाएगी।
7,351 महिला शिक्षकों का स्थानांतरण
बुधवार को दूरी के आधार पर 7,351 महिला शिक्षकों का अंतरजिला स्थानांतरण किया गया है। हालांकि, विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया में स्थानीय निकाय के शिक्षक शामिल नहीं हैं।
यदि किसी स्थानीय निकाय शिक्षक का गलती से स्थानांतरण हो गया है, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) को यह सूचना ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
स्थानांतरण के लिए आवश्यक शर्तें
शिक्षा विभाग ने कहा है कि भविष्य में स्थानीय निकाय के शिक्षकों का स्थानांतरण केवल तभी किया जाएगा, जब वे सक्षमता परीक्षा पास कर लें और नए विद्यालय में योगदान दे दें।
जिन शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होगा:
जिन पर विभागीय कार्यवाही चल रही हो
जिनके खिलाफ निगरानी जांच लंबित हो
जो वित्तीय गबन में फंसे हों
ऐसे शिक्षकों का यदि स्थानांतरण हो गया है, तो DEO उन्हें रिलीव नहीं करेंगे।
वरीयता निर्धारण और आगे की प्रक्रिया
प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) को निर्देश दिया है कि:
स्थानांतरित शिक्षकों की वरीयता नए जिले में पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार ही तय की जाएगी।
यदि भविष्य में किसी जिले में छात्र-शिक्षक अनुपात में असंतुलन होता है, तो पहले से स्थानांतरित शिक्षकों को भी दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जा सकता है।
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