सारस न्यूज़, वेब डेस्क।
बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन खरीदने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि मेहनत की कमाई को कहीं गलत जगह निवेश न करें। जमीन खरीदने से पहले जरूरी जांच करना अनिवार्य बताया गया है, ताकि लोग जालसाजी और विवाद से बच सकें।
राजस्व विभाग ने पांच अहम बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने को कहा है:
- क्या जमीन विक्रेता की जमाबंदी ऑनलाइन दर्ज है?
- www.biharbhumi.bihar.gov.in पोर्टल पर जाकर जमाबंदी को देखें और उसकी पुष्टि करें।
- यह जांचें कि जमाबंदी में खरीदे जा रहे भूखंड (प्लॉट) का नंबर और सभी विवरण सही ढंग से दर्ज हैं या नहीं।
- क्या विक्रेता का नाम उसी जमाबंदी में दर्ज है?
- अगर नहीं, तो क्या सभी हिस्सेदारों से लिखित सहमति ली गई है?
विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि ये शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो खरीदार को जमीन संबंधी विवाद में फंसने का खतरा रहेगा। इसलिए सावधानीपूर्वक जमीन खरीदना ही एकमात्र सुरक्षित उपाय है।
अभियान का नारा भी दिया गया है –
“ऑनलाइन जमाबंदी से ही प्रमाणित जमीन खरीदे।”
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लोगों से अपील की है कि ऑनलाइन रिकॉर्ड की जांच के बिना कोई भी जमीन की डील फाइनल न करें। विभाग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी लगातार इस संदेश को फैलाने में जुटा है।
हमेशा सतर्क रहें, सुरक्षित निवेश करें।
