सारस न्यूज़ टीम, सारस न्यूज़।
देश के प्रमुख सरकारी बैंक स्टैट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने ग्राहकों के लिए एक जरूरी नोटिस जारी किया है। बैंक के ग्राहकों को इस महीने के अंत तक यानी 30 सितंबर तक अपना PAN (Permanent Account Number) अपने आधार कार्ड से लिंक करा लेना होगा। वर्ना उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा न करने की स्थिति में वो कई बैंकिंग सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। सरकार की ओऱ से पैन और आधार नंबर को लिंक करने की समय-सीमा पहले ही दो बार बढ़ाई जा चुकी है।
एसबीआई ने अपने ट्विटर हैंडल @TheOfficialSBI पर ट्वीट कर कहा कि ग्राहक बिना किसी रुकावट या असुविधा के बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, तो हम सलाह देते हैं कि वो अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करा लें। बैंक ने बताया कि अगर ऐसा नहीं होता है पैन कार्ड को इनएक्टिव मान लिया जाएगा और कुछ विशेष ट्रांजैक्शन में इसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा।