सारस न्यूज़, वेब डेस्क।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में ज़मानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल इस मामले में कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं कर सकते और उन्हें ट्रायल कोर्ट की सुनवाई में उपस्थित रहना होगा जब तक कि उन्हें छूट न मिले। इसके अलावा, ज़मानत के दौरान केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे और किसी भी आधिकारिक दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने की अनुमति नहीं होगी।