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आगामी 7 नवंबर तक कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची में नाम जुड़वाने हेतू लिए जाएंगे आवेदन, गत एक अक्टूबर से ही शुरु है प्रक्रिया।

सारस न्यूज, किशनगंज।

कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र विधान परिषद चुनाव को लेकर मतदाता सूची तैयार करने को ले प्रशासनिक कवायद शुरू कर दी गई है। कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सह आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल पूर्णिया के निर्देश पर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए एक अक्टूबर से प्रक्रिया शुरु कर दी गई है। 7 नवंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए फार्म संख्या -19 भरना जरूरी है। फार्म प्रखंड मुख्यालय में भी उपलब्ध है। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 30 दिसंबर को सूची प्रकाशित की जाएगी। उक्त बातों की जानकारी देते हुए बीडीओ ठाकुरगंज सह सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि अहर्त्ता तिथि 1.11. 2022 के आधार पर बिहार विधान परिषद के कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन सूची से संबंधित कार्यक्रम की रूपरेखा दी गई है जिसके तहत निर्वाचन सूची की तैयारी 01 अक्टूबर 2022 से शुरू हो गई हैं।  7 नवंबर 22 तक आवेदन लिए जायेंगे। 23 नवंबर 2022 को निर्वाचन सूची में सुधार हेतु प्रकाशित की जाएगी। 23 नवंबर से 9 दिसंबर तक निर्वाचकों से दावा-आपत्ति प्राप्त की जाएगी। 25 दिसंबर को प्राप्त दावा- आपत्ति का निष्पादन किया जाएगा और अंतिम रूप से निर्वाचक सूची का प्रकाशन दिनांक 30 दिसम्बर 2022 को किया जाना है। इसके लिए ठाकुरगंज प्रखंड कार्यालय में प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी अवधेश कुमार शर्मा को नामित किया गया है।

उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति को कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत होने के लिए सामान्य रूप से शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है। शिक्षक निर्वाचक क्षेत्र की निर्वाचक सूची में नाम जोड़ने के लिए प्रारूप-19 में फार्म भरेंगे। आवेदन फार्म-19 हिन्दी या अंग्रेजी में भरा जा सकता है। वैसे शिक्षक जिन्हें 01.10.2022 के छह वर्ष पूर्व की कालावधि में कुल मिलाकर तीन वर्षों का शिक्षण कार्य का अनुभव हो। शिक्षण कार्य मान्यता प्राप्त माध्यमिक या उससे उच्च स्तर का हो। शिक्षण कार्य लगातार तीन वर्ष का हो या भिन्न काल खंड का हो, का ही निर्वाचक सूची में नाम जुड़ेगा। अंशकालिक शिक्षक का नाम सूची में नहीं जुड़ेगा।

उन्होंने बताया कि निवास के आधार पर पात्रता का निर्धारण किया जाएगा। यह आवश्यक नहीं है कि शैक्षणिक संस्थान भी उसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में आता हो जिसमें पात्र निर्वाचक नियुक्त है। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में नामांकित की जाने वाली पात्रता का निर्धारण आवेदक के सामान्य निवास के आधार पर किया जाना है न कि उसके कार्य स्थल के आधार पर किया जाना है।

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