बहादुरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एलआरपी चौक के समीप से दो पाउच विदेशी शराब के साथ एक आरोपी को बहादुरगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताते चलें कि बिहार में वर्ष 2016 से ही शराबबंदी कानून लागू की गई है। जिसके तहत शराब का सेवन एवं बिक्री दोनों को दण्डनीय अपराध मानते हुए पुलिस के द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में देर शाम बहादुरगंज पुलिस ने गस्त के दौरान एलआरपी चौक के समीप एक व्यक्ति नूर इस्लाम पिता रियाजुद्दीन रानिनगर पुखरिया मालदा निवासी को 180 एमएल ऑफिसर चॉइस के साथ मौके से गिरफ्तार कर उसे मध निषेध उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत आज मेडिकल जांचोपरांत उसे जेल भेज दिया है।
देवाशीष चटर्जी, सारस न्यूज़, बहादुरगंज।
बहादुरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एलआरपी चौक के समीप से दो पाउच विदेशी शराब के साथ एक आरोपी को बहादुरगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताते चलें कि बिहार में वर्ष 2016 से ही शराबबंदी कानून लागू की गई है। जिसके तहत शराब का सेवन एवं बिक्री दोनों को दण्डनीय अपराध मानते हुए पुलिस के द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में देर शाम बहादुरगंज पुलिस ने गस्त के दौरान एलआरपी चौक के समीप एक व्यक्ति नूर इस्लाम पिता रियाजुद्दीन रानिनगर पुखरिया मालदा निवासी को 180 एमएल ऑफिसर चॉइस के साथ मौके से गिरफ्तार कर उसे मध निषेध उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत आज मेडिकल जांचोपरांत उसे जेल भेज दिया है।
Leave a Reply