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जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय को उनके पहचान एवं अधिकार अधिनियम की दी गई जानकारी।

सारस न्यूज, किशनगंज।

जिला बाल संरक्षण इकाई के तत्वावधान में जिला बाल संरक्षण कार्यालय में ट्रांसजेंडर समुदाय की पहचान एवं कल्याण सहित उनके अधिकार अधिनियम की जानकारी दी गयी। जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक रविशंकर तिवारी द्वारा बताया गया कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को भी सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है। उन्हें सरकार द्वारा कई सुविधाएं दी जा रही है। दी ट्रांसजेंडर पर्सन (केयर एंड प्रोटेक्शन) एक्ट 2019 द्वारा ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर (तृतीय लिंग) के रूप में मान्यता दी गयी है।

ट्रांसजेंडर (किन्नर) समुदाय के कल्याण को लेकर सुविधा केंद्र जिला बाल संरक्षण ईकाई में स्थापित है। इस सुविधा केंद्र में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग अपनी विभिन्न समस्याओं यथा- शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास आदि से अवगत करा सकते हैं। साथ ही नियमानुसार सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ उठा सकते है।

उन्होंने ट्रांसजेंडर पोर्टल के बारे जानकारी देते हुए बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से ऐसे व्यक्ति जो स्वयं को ट्रांसजेंडर के रूप में चिन्हित करना चाहते हैं, उन्हें आशय का एक एफिडेविट ( शपथ पत्र) प्रस्तुत कर उक्त पोर्ट पर आवेदन करना होगा। उनके आवेदन की समीक्षा कर जिला पदाधिकारी द्वारा उनको जेंडर आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट एवं पहचान पत्र निर्गत किया जाएगा।

पहचान पत्र द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट आदि बनवाने तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सुविधा होगी। इस मौके पर बाल कल्याण समिति के सदस्यगण तथा जिला बाल संरक्षण इकाई के कर्मी आदि उपस्थित थे।

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