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जिला में पटाखा की खरीद- बिक्री के लिए लेने होंगे अस्थायी लाइसेंस, जिला प्रशासन ने जारी की आम सूचना।

सारस न्यूज, किशनगंज।

सार्वजनिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पर पड़ रहे खराब असर के मद्देनजर तथा घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचाने एवं विदेशी मूल आतिशबाजी प्रकृति में खराब होने कारण सरकार के विभिन्न सरकारी एजेंसियों के निर्देशानुसार एक्सप्लोसिव रूल्स 2008 की धारा 84 के तहत पटाखा खरीद- बिक्री के लिए सभी व्यापारियों को लाइसेंस लेना जरूरी है।

उक्त संबंध में जिला पदाधिकारी तुषार सिंगला ने आमलोगों के सूचनार्थ पत्र निर्गत करते हुए कहा है कि जिला अंतर्गत आगामी दीपावली एवं छठ पर्व के के अवसर पर पटाखा बिक्री के निमित्त के अस्थायी अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने के लिए इच्छुक पटाखा विक्रेताओं से आवेदन लिए जाएंगे। इसके अंतर्गत एक्सप्लोसिव रूल्स 2008 की नियम ) 84 के तहत 100 किग्रा तक पटाखा बेचने एवं रखने के लिए अधिकतम 30 दिनों के लिए अस्थायी अनुज्ञप्ति प्रदत्त की जाएगी। अस्थायी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन प्रपत्र एलई पांच में और अनुज्ञप्ति शुल्क में एक सौ रुपए का कोषागार चालान के साथ जिला सामान्य ( शस्त्र) शाखा समाहरणालय में 25 अक्टूबर से लेकर चार नवंबर तक प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से लेकर संध्या 05:00 बजे तक जमा लिए जाएंगे। आवेदन प्रपत्र के साथ विहित प्रपत्र में पटाखा बिक्री केंद्र के संबंध में संबंधित थानाध्यक्ष एवं अग्निशमन पदाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर संलग्न करना अनिवार्य होगा।

विदेशी व चाइनीज पटाखा की खरीद-बिक्री पर रोक है। विदेशी व चाइनीज पटाखा बेचने वाले दुकानदारों एवं व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। अधिक शोर, वायु प्रदूषण एवं अपशिष्ट जनन करने वाले लड़ी व सीरिज वाले पटाखों का निर्माण व उपयोग प्रतिबंधित है। पटाखों की बिक्री केवल लाईसेंसधारी दुकानदारों द्वारा ही की जा सकती है। ऐसे लाईसेंसधारी दुकानदार यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा मात्र वैसे ही पटाखों की बिक्री की जाएगी जो सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के विषयांकित आदेश के अंतर्गत मान्य है। 125 डीबी से कम आवाज एवं कम धुओं उत्सर्जित करने वाले पटाखों (हरित पटाखों) के ही बिक्री की अनुमति दी गई है।
वैसे पटाखा जिसमें बेरियम नाइट्रेट, साल्ट सहित एटीनानी, लिथीयम, मरकरी, आर्सेनिक और लीड के यौगिकों का प्रयोग किया जाता है, का उत्पादन वितरण, खरीद एवं बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है।

पेट्रोलियम ऐंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी आर्गेनाइजेशन द्वारा अनुमोदित मानक के अनुसार अल्मुनियम, सल्फर और पोटाशियम से निर्मित पटाखों का ही उपयोग किया जायेगा।
सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक दुकान से दूसरे दुकान की दूरी कम से कम 15 मीटर रखा जाना अनिवार्य है। पटाखा बेचने वाले दुकानदार पटाखा के नजदीक किसी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक लाईट एवं बिजली का खुली तार का उपयोग नहीं करेंगे। बिना अनुमति के चोरी छिपे विस्फोटक पदार्थ (पटाखा) बेचने एवं रखने वाले व्यक्तियों या दुकानदारों को चिन्हित कर विस्फोट सामग्रियों को जब्त करते हुए उन पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। सुरक्षा के दृष्टि से पटाखा के दुकान में अग्निशमन यंत्र, बालू की बाल्टी इत्यादि अग्नि से बचाव के लिए लगाना अनिवार्य होगा।

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