सारस न्यूज, किशनगंज।
जीआर इंफ्रा कंपनी को बिना परमिशन के खनन करना पड़ा मंहगा। खनन विभाग ने कंपनी को आठ लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ठाकुरगंज के तातपौआ मौजा में बिना अनुज्ञा-पत्र के मिट्टी खनन करने को लेकर जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ खनन विभाग ने बड़ी कारवाई करते हुए 08 लाख रुपये जुर्माना की राशि तीन दिन के अंदर जमा करने का निर्देश दिया है।
जिला खनन कार्यालय द्वारा ज्ञापांक-717 दिनांक 30 जुलाई को जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड को एक पत्र भेजा गया था। जिसमें बताया गया है दिनांक 26 जुलाई की शाम विभागीय निर्देश के आलोक में छापेमारी दल एसडीएम, एसडीपीओ, खनिज विकास पदाधिकारी, एमवीआई, खान निरीक्षक, थानाध्यक्ष पौआखाली के साथ सयुंक्त छापेमारी की गई थी। इसी दौरान ठाकुरगंज अन्तर्गत मौजा तातपौआ पंचायत के सामुदायिक भवन से करीब 50 मीटर की दूरी पर मेची नदी किनारे दो पोपलेन द्वारा बालू का खनन किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान टीम को देख दोनों पोकलेन के चालक पोकलेन को नदी के किनारे लगा कर फरार हो गया था। इसी दौरान जीआर इंफ्रा कंपनी के लाइनर मैनेजर अभिषेक मिश्रा के द्वारा उक्त स्थल का परमिट टीम को दिखाया गया था। संबंधित परमिट व कागजात की जांच की गयी तो पता चला जिसकी वैधता तिथि 21 जुलाई 2022 तक ही वैध थी। वैध परमिट नहीं होने के वाबजूद कंपनी द्वारा खनन कार्य किया जा रहा था जो बिहार लघु खनिज नियमावली 2019 के नियम 33 (1) के तहत निबंधनों एवं शर्तो का उल्लंघन किया गया है। खनन विभाग ने अपने पत्र में बताया कि कंपनी को निर्देश दिया जाता है कि खनन में उक्त दोनों पोकलेन वाहनों की संलिप्ता के बाद बिहार लघु खनिज नियमावली 2021 के नियम 56(2) के तहत शमन के आठ लाख रूपय की राशि तीन दिनों के अन्दर जिला खनन कार्यालय में जमा करें। कंपनी द्वारा जुर्माना की राशि जमा नही करने पर कंपनी के विरुद्ध विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जायेगी। हालांकि तीन दिन की समय सीमा खत्म होने के वाबजूद जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी के द्वारा जुर्माना की राशि खनन विभाग में जमा नहीं किया है। जिसके बाद खनन विभाग ने फिर से जीआर इंफ्रा कंपनी को एक रिमाइंडर नोटिस ज्ञापांक 737 दिनांक 4 अगस्त को भेजा है और तीन दिन के अंदर जुर्माना की राशि जमा करने का निर्देश दिया है। वहीं राशि जमा नहीं करने पर विधि सम्मत कार्रवाई की बात कही गई है।
