टेढ़ागाछ प्रखंड अंतर्गत भोरहा पंचायत के भोरहा गांव के समीप 122 बोतल लीची ब्रांड की नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को टेढ़ागाछ पुलिस ने धर दबोचा। जानकारी मिली कि गुप्त सूचना के आधार पर टेढ़ागाछ थानाध्यक्ष नीरज कुमार निराला ने दल बल के साथ तस्कर चंद्र मोहन यादव उम्र 34 वर्ष पिता पारस लाल यादव को शराब के साथ गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया। यह कार्रवाई तब हुई जब तस्कर तस्करी के नियत से पड़ोसी देश नेपाल के रास्ते भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहा था।
किया की पुलिस की तत्परता के कारण मौके पर हीं धर दबोचा गया। वहीं गिरफ्तार शराब तस्कर के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत कांड दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। ज्ञात हो कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है।
इसको देखते हुए शराब पीना एवं शराब बेचना दंडनीय अपराध है। जिसको देखते हुए समय-समय पर पुलिस द्वारा शराब कारोबारियों के विरुद्ध इस तरह के कानूनी कार्रवाई होती रही है। फिर भी शराब कारोबारी धंधा करने से बाज नहीं आ रहे है।
सारस न्यूज, टेढ़ागाछ, किशनगंज।
टेढ़ागाछ प्रखंड अंतर्गत भोरहा पंचायत के भोरहा गांव के समीप 122 बोतल लीची ब्रांड की नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को टेढ़ागाछ पुलिस ने धर दबोचा। जानकारी मिली कि गुप्त सूचना के आधार पर टेढ़ागाछ थानाध्यक्ष नीरज कुमार निराला ने दल बल के साथ तस्कर चंद्र मोहन यादव उम्र 34 वर्ष पिता पारस लाल यादव को शराब के साथ गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया। यह कार्रवाई तब हुई जब तस्कर तस्करी के नियत से पड़ोसी देश नेपाल के रास्ते भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहा था।
किया की पुलिस की तत्परता के कारण मौके पर हीं धर दबोचा गया। वहीं गिरफ्तार शराब तस्कर के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत कांड दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। ज्ञात हो कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है।
इसको देखते हुए शराब पीना एवं शराब बेचना दंडनीय अपराध है। जिसको देखते हुए समय-समय पर पुलिस द्वारा शराब कारोबारियों के विरुद्ध इस तरह के कानूनी कार्रवाई होती रही है। फिर भी शराब कारोबारी धंधा करने से बाज नहीं आ रहे है।
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