सारस न्यूज टीम, किशनगंज।
दहेज के लिए महिला की हत्या करने के मामले का आरोपी को दस वर्ष की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश थर्ड मनीष कुमार की अदालत ने बुधवार को आरोपी को सजा के साथ 10 हजार रुपए का अर्थदंड सुनाया है। आरोपी मोहम्मद अशफाक आलम पिता मोहम्मद रशीद कोढ़ोबारी हसनाबाद का रहने वाला है। मामले में अदालत में अपर लोक अभियोजक प्रणव कुमार के द्वारा कुल नौ अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे।
अदालत ने दलीलों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार ने सजा की बिंदू पर अपना फैसला सुनाया। लोक अभियोजक ने बताया कि चार वर्ष पूर्व वर्ष 2018 में कोढ़ोबारी थाना क्षेत्र में दहेज के लिए एक विवाहिता महिला की हत्या कर दी गई थी। छह मार्च 2018 को दहेज लोभियों ने दहेज की मांग को लेकर हत्या की थी।मौत के घाट उतारने वाला और कोई नहीं मृतक का पति ही था। जिसे लेकर मृतिका के भाई मोहम्मद शाकिर ने अपनी बहन शबनम खातून की हत्या करने के आरोप में मृतिका के पति पर कोढोबाड़ी थाने में प्राथमिकी दर्ज की थी। एडीजे की अदालत कोर्ट ने आरोपी पति को 10 वर्ष की सजा सुनाई।