राहुल कुमार, सारस न्यूज, किशनगंज।
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार शनिवार को दिघलबैंक प्रखंड के पंचायत भवन धनतोला में “नालसा (तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015” पर जागरूकता हेतु विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज द्वारा किया गया।
इस जागरूकता शिविर में संबंधित योजना पर विधिक जागरूकता हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज के पैनल हरदेव मंडल एवं पारा विधिक स्वयं सेवक नवीन कुमार सिंह की प्रतिनियुक्ति की गई थी। प्रतिनियुक्त पैनल अधिवक्ता ने पंचायत भवन धनतोला में उपस्थित ग्रामीणों को नालसा की उक्त योजना के बारे में बताते हुए जानकारी दी कि तस्करी और यौन शोषण के पीड़ितों को बचाव के समय तथा उसके बाद केस की सुनवाई में उक्त योजना के तहत मुफ्त कानूनी सहायता जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है साथ ही धारा 357 A Cr.PC के तहत पीड़ितों को मुआवजा दिलवाने हेतु भी मदद की जाती है। इसके अलावे पैनल अधिवक्ता ने मेडीएशन और उसके लाभ के बारे में भी जानकारी दी तथा अंत में विधिक जागरूकता शिविर में ग्रामीणों को दिनांक- 09.12.2023 को व्यवहार न्यायालय परिसर, किशनगंज में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी देते हुए इससे होने वाले फायदे के बारे में बताया एवं लोक अदालत में अपने मामलों को निष्पादन करने हेतु प्रेरित किया। ग्रामीणों के बीच नालसा की उपरोक्त योजना एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु पर्चे बांटे गए।