सारस न्यूज टीम, किशनगंज।
नगरपालिका चुनाव को लेकर फिलहाल संशय बरकरार है। मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। इसको बुधवार को सरकार अपना पक्ष रखेगी। प्रत्याशी प्रचार प्रसार तो कर रहे हैं। लेकिन इधर कोर्ट की कार्रवाई पर सभी प्रत्याशियों की नजर टिकी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर उप मुख्य पार्षद पद पर आरक्षण को कोर्ट में चुनौती दिया गया है। विधि विशेषज्ञों के अनुसार आठ सितंबर को आरक्षण का रोस्टर तय किया गया। नौ सितंबर को नगरपालिका चुनाव की अधिसूचना जारी कर दिया गया। जो विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।
वयाचिकाकर्ताओं की तरफ से मंगलवार को अपना पक्ष रखा गया। लेकिन सरकार की ओर से कोई पक्ष नहीं आया। हाई कोर्ट ने आज बुधवार को राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने को कहा है। इसके बाद ही न्यायालय फैसला देगी। अगर याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला आता है तो सभी पदों के लिए जारी नोटिफिकेशन रद्द हो जाएगा।