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बाल श्रम मुक्त बिहार अभियान के अंतर्गत गठित जिलास्तरीय धावा दल के द्वारा जिले के विभिन्न प्रतिष्ठानों, होटलों, गैराज आदि स्थानों से 11 बाल श्रमिकों को कराया गया विमुक्त।

सारस न्यूज, किशनगंज।

मंगलवार को बाल श्रमिक (प्रतिषेध: एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत किशनगंज जिलास्तरीय धावा दल का संचालन किया गया। धावा दल के संचालक के रूप में नोडल पदाधिकारी श्रम अधीक्षक बिरेंद्र महतो के द्वारा धावा दल की टीम गठित किया गया, जिसमें श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी संजीव चौधरी व शिव कुमार, तटवासी समाज के जिला समन्वयक विपिन कुमार एवं उनके सहयोगी, जन निर्माण केन्द्र के सचिव मुजाहिद आलम, मनोज कुमार एवं संबंधित पुलिस पदाधिकारी तथा पुलिस बल शामिल थे।
बाल श्रम मुक्त बिहार अभियान के अंतर्गत धावा दल के द्वारा किशनगंज जिले के विभिन्न प्रतिष्ठानों, होटलों, गैराज आदि स्थानों से 11 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया। साथ ही, नियोजक के विरूद्ध बाल श्रमिक प्रतिषेध एव विनियमन अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करने की कानूनी कारवाई प्रारंभ की गयी है।

नियोजकों पर एम सी मेहता बनाम स्टेट ऑफ तामिलनाडु के अन्तर्गत 20,000 रु० की नोटिस निर्गत की जाएगी। जिसकी राशि बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष किशनगंज में जमा करायी जाएगी।
विमुक्त हुए बाल श्रमिकों को प्राथमिक पुनर्वास राशि रु 3,000 रुपए, मुख्यमंत्री राहत कोष से राशि रु 25,000 की एफडी 18 वर्ष की उम्र होने तक बैंक में रहेगी तथा प्राथमिक पुनर्वास -सह- कल्याण कोष राशि 5,000 रुपए आदि लाभ प्रदान किया जाएगा।

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