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मुहर्रम को ले जिले में विधि-व्यवस्था संधारण हेतु 238 स्थानों पर दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की हुई प्रतिनियुक्ति।

सारस न्यूज, किशनगंज।

आगामी 29 जुलाई को मनाए जाने वाले मुहर्रम को ले जिले में विधि-व्यवस्था संधारण हेतु डीएम श्रीकांत शास्त्री द्वारा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की ब्रीफिंग डीआरडीए रचना भवन में की गई। डीएम ने कहा कि विधि-व्यवस्था का संधारण प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी संयुक्त जिलादेश में वर्णित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करेंगे। डीएम ने कहा कि असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखें। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को क्रियाशील रखें तथा अफवाहों का त्वरित खंडन करें।
वहीं विधि-व्यवस्था के मद्देनजर जिले में 238  स्थानों पर दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इनके साथ सशस्त्र बल तथा लाठी बल को भी लगाया गया है। डीएम ने संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। जिला नियंत्रण कक्ष में 16 सुरक्षित दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, इसमें 4 महिला दंडाधिकारी भी है।
डीएम द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को क्षेत्रीय आवश्यकतानुसार दंडाधिकारियों तथा पुलिस पदाधिकारियों की अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति करने का निदेश दिया गया है। डीएम ने निर्देश दिया कि सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर निर्धारित समय पर निश्चित रूप से पहुँच जाएंगे तथा त्योहार के शांतिपूर्ण ढंग से समाप्ति तक मुस्तैद रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार जिला शांति समिति की बैठक में स्पष्ट रूप से सूचना दी गई है कि पटाखा, आग खेला और डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सभी दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी इस पर नजर रखेंगे और गुप्त तरीके से कार्रवाई हेतु वरीय पदाधिकारी को संसुचित करेंगे।

डीएम व एसपी ने पदाधिकारियों को सभी स्टेकहोल्डर्स से संवाद कायम रखने का निर्देश दिया है। डीएम ने कहा कि सभी संबंधित पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बिना अनुज्ञप्ति का कोई जुलूस नहीं निकले। अपने क्षेत्रान्तर्गत जुलूस के मार्ग का भौतिक सत्यापन निश्चित रूप से कर लें। डीएम ने कहा कि पर्व-त्योहार के दौरान साउण्ड बॉक्स, ध्वनि विस्तारक यंत्र या डीजे द्वारा निर्धारित मानक से उच्च डेसिबल में ध्वनि का उत्सर्जन किये जाने के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। निर्धारित मानक से ज्यादा डेसिबल में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगायी गयी है। अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए निदेशित किया गया कि लाउडस्पीकर छः बजे प्रातः से दस बजे रात्रि तक ही निर्धारित डेसीबल के अनुरूप बजाये जाएँ। डीजे के उपयोग पर पूर्णतः रोक रहेगा।
डीएम ने कहा है कि अफवाह फैलानेवालों के विरूद्ध त्वरित एवं कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यथेष्ट प्रशासनिक सतर्कता, निरोधात्मक एवं सुरक्षामूलक कार्रवाई की जाएगी। भादवि की धारा 107/108/109/110/113/116/151 के अंतर्गत त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया एवं व्हाट्सएप के माध्यम से संदेहास्पद सूचनाओं के आदान-प्रदान पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके द्वारा अफवाह फैलाने वालों के विरूद्ध समुचित कार्रवाई की जाएगी। भादवि की धारा 153 एवं 305 (यथा संशोधित) के अंतर्गत साम्प्रदायिकता फैलाने वाले तत्वों के विरूद्ध दण्ड देने का समुचित प्रावधान है। ये धाराएँ अब संज्ञेय और गैर जमानती है।
जिला प्रशासन द्वारा 24×7 जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। इसकी दूरभाष संख्या 06456225152 है। आवश्यकतानुसार पुलिस हेल्प लाईन पर सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।
डीएम ने कहा कि विधि-व्यवस्था के दृष्टिकोण से सभी संबंधित विभागों-नगर निकाय, बुडको, स्वास्थ्य, अग्निशाम, यातायात अन्य पदाधिकारी अपने-अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन करेंगे।
डीएम ने कहा कि उत्कृष्ट भीड़ प्रबंधन, सुचारू यातायात तथा सुदृढ़ विधि-व्यवस्था संधारण प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है।
अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत विधि-व्यवस्था के पूर्ण प्रभार में रहेंगे। विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु अपर जिला दण्डाधिकारी, अनुज कुमार सम्पूर्ण वरीय प्रभार में रहेंगे। डीएम ने कहा कि मुहर्रम शांति एवं सौहार्द्र का पर्व है। इससे आपसी भाईचारा का मार्ग प्रशस्त होता है। डीएम ने सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को प्रतिबद्धता के साथ कर्तव्य-निर्वहन करने का निर्देश दिया है।

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