सारस न्यूज टीम, किशनगंज।
राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार किसी भी सार्वजनिक या निजी भवन/ स्थान पर चुनाव से संबंधित प्रचार-प्रसार की सामग्री लगाना पूरी तरह से प्रतिबंध है। खास कर निजी भवन या घर पर, चाहे इसकी अनुमति लिखित में या मौखिक रूप से निजी भवन मालिक क्यों ना दे। इस पर चुनाव आयोग द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। नप अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि स्थानीय समाचार चैनलों, सोशल मिडिया (यू टयूब, फेसबुक, टविटर, इंस्टाग्राम) के माध्यम से प्रचार-प्रसार निर्वाची पदाधिकारी के अनुमति के उपरांत की किया जा सकता है।