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आयोग द्वारा निर्धारित तय समय पर ही होंगे नगर निकाय चुनाव, सुप्रीम कोर्ट में 20 जनवरी को होगी अगली सुनवाई।

सारस न्यूज, किशनगंज।

बिहार में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तय समय पर ही नगर निकाय चुनाव 2022 होंगे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर चल रही सुनवाई को फिलहाल टाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने सूबे में दो चरणों में नगर निकाय चुनाव कराने का जो एलान किए था, अब उसमें कोई बदलाव नहीं होगा।

30 नवंबर को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि के अनुसार पहले चरण का मतदान 18 दिसंबर को होगा और 20 दिसंबर को मतगणना होगी। इसके बाद दूसरे चरण का वोटिंग 28 दिसंबर को और 30 दिसंबर को काउंटिंग होगी। इस तरह 20 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई होने के बाद तक राज्य में चुनाव होने के साथ- साथ परिणाम भी घोषित हो जाएंगे।

बताते चलें कि बिहार के सभी नगर निकायों में पहले अक्टूबर 2022 में चुनाव होने थे। राज्य निर्वाचन आयोग ने 10 और 20 अक्टूबर को वोटिंग का कार्यक्रम भी तय कर लिया था। मगर पटना हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में ओबीसी और ईबीसी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ करार दे दिया। इस कारण राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया।

इसके बाद बिहार सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की समीक्षा के लिए आयोग बनाया। आयोग ने विभिन्न शहरी निकायों में जाकर अपनी रिपोर्ट तैयार की है। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव कराने की पूरी तैयारी कर ली है एवम सभी जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिलाधिकारियों को निर्वाचन की तिथि की जानकारी देते हुए चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं।

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