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विद्युत ऊर्जा चोरी के विरुद्ध पोठिया के पांच लोगों पर मामला दर्ज, लगाया गया एक लाख 4 हजार 944 रूपए का जुर्माना।

सारस न्यूज, किशनगंज।

विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, ठाकुरगंज अंतर्गत पहाड़कट्टा थाना क्षेत्र के रहमतपुर एवं कालासिंधिया गांव के पांच लोगों पर अवैद्य रूप से विद्युत ऊर्जा की चोरी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। उक्त बातों की जानकारी देते हुए सहायक विद्युत अभियंता, ठाकुरगंज अमरजीत कुमार ने बताया कि स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर प्रशाखा अंतर्गत मानव बलों के साथ छापेमारी के दौरान पांच लोगों के द्वारा विद्युत उर्जा की चोरी करते पकड़ा गया है।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में विद्युत आपूर्ति प्रशाखा छत्तरगाछ के कनीय विद्युत अभियंता आजाद कुमार द्वारा पहाड़ कट्टा थाना में लिखित रूप से प्राथमिकी दर्ज कराई गई हैं। तसलीम पिता अब्दुल कादीर ग्राम-रहमतपुर के द्वारा चालू एलटी लाईन से सर्विस तार जोड़कर अवैद्य रूप से विद्युत उर्जा एवं दिवार पर पानी सिचांई करने के 29, 585 रुपए, मतीन पिता मनीरुद्दीन, ग्राम-रहमतपुर के द्वारा चालू एल०टी० लाईन से सर्विस तार जोड़कर अवैध रूप से अपने घर में विद्युत पंखा चलाने पर 16,478 रुपये, अतहर पिता- इजामुद्दीन, ग्राम-रहमतपुर के द्वारा चालू एल०टी० लाईन से सर्विस तार जोडकर अवैध रूप से अपने घर में विद्युत बल्ब व पंखा चलाने पर 14, 980 रूपए, मोअज्जम पिता- इजामुद्दीन, ग्राम-रहमतपुर, के द्वारा चालू एल०टी० लाईन से सर्विस तार जोड़कर अवैध रूप से अपने घर में विद्युत बल्ब एवं पंखा चलाने पर 28,161 रुपए तथा कलीमुद्दीन, उपभोक्ता संख्या – 10320029426 ग्राम कालासिंधिया जिनका विद्युत संबंध पूर्व में बकाया रहने के कारण विद्युत संबंध काट दिया गया था लेकिन इनके द्वारा अवैध रूप से विद्युत उर्जा प्रयोग करने पर 15, 740 रूपए का जुर्माना लगाते हुए उपरोक्त के विरुद्ध पहाड़कट्टा थाना में भारतीय विद्युत 2005 के धारा-135 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त पांच लोगों पर कुल एक लाख 4 हजार 944 जुर्माने लगाए गए हैं।

सहायक विधुत अभियंता ठाकुरगंज के द्वारा बताया गया कि जो उपभोक्ता मीटर से छेड़छाड़ किये हैं वह ठीक कर लें अन्यथा पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो उपभोक्ता कनेक्शन नही लिए हैं वह कनेक्शन ले लें अन्यथा बिना कनेक्शन के विद्युत का उपयोग करते पाए जाते हैं तो उनपर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

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