विद्युत कामगार (मानवबल) यूनियन बिहार के बैनर तले किशनगंज के विद्युत कामगार मानवबल के शिष्टमंडल द्वारा अपनी मांगों को लेकर कांग्रेस सांसद डॉक्टर मो0 जावेद आजाद को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं विद्युत विभाग में कार्यरत मानवबल के शिष्टमंडल द्वारा दिए गए मांगपत्र को लेकर सांसद डॉ मो जावेद आजाद ने बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर आवश्यक कार्यवाही की मांग की है। जहां ज्ञापन में कहा गया है कि हमारी मांगों में विद्युत कंपनियों में निजी एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गए कार्यरत मानवबलों को कम्पनी एवं एजेंसी के दोहरे नियंत्रण के कारण त्रासदपूर्ण स्थिति से मुक्त कराकर सीधे कार्य के लिए प्रधान नियोक्ता कम्पनी के नियंत्रण में लिया जाये। मानव बल के पारिश्रमिक भुगतान की राशि महंगाई के अनुरूप अलग कोठी में निर्धारित की जाए, मानवबल को आकस्मिक अवकाश उपयोग करने का प्रावधान किया जाए, मानव बल को बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के तहत बोनस देने का प्रावधान किया जाए, कंपनी का कार्य करते हुए दुर्घटनाग्रस्त मानवबलों के संपूर्ण चिकित्सीय व्यय का वहन कंपनी द्वारा किया जाए, अगर किसी मानवबल पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करनी है तो औ वि अधिनियम-1947 की धारा 25 (एफ ) के तहत एक माह पहले कारण बताओ नोटिस निर्गत करने का प्रावधान किया जाये। वहीं नाजायज वसूली कर पुराने एवं दक्ष मानवबल को हड़ताल 11.02.2016 एवं 04.10.2018 के नाम से हटाकर नए मानवबल को विधुत आपूर्ति परमंडल में रखा गया है।
सारस न्यूज़, किशनगंज।
विद्युत कामगार (मानवबल) यूनियन बिहार के बैनर तले किशनगंज के विद्युत कामगार मानवबल के शिष्टमंडल द्वारा अपनी मांगों को लेकर कांग्रेस सांसद डॉक्टर मो0 जावेद आजाद को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं विद्युत विभाग में कार्यरत मानवबल के शिष्टमंडल द्वारा दिए गए मांगपत्र को लेकर सांसद डॉ मो जावेद आजाद ने बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर आवश्यक कार्यवाही की मांग की है। जहां ज्ञापन में कहा गया है कि हमारी मांगों में विद्युत कंपनियों में निजी एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गए कार्यरत मानवबलों को कम्पनी एवं एजेंसी के दोहरे नियंत्रण के कारण त्रासदपूर्ण स्थिति से मुक्त कराकर सीधे कार्य के लिए प्रधान नियोक्ता कम्पनी के नियंत्रण में लिया जाये। मानव बल के पारिश्रमिक भुगतान की राशि महंगाई के अनुरूप अलग कोठी में निर्धारित की जाए, मानवबल को आकस्मिक अवकाश उपयोग करने का प्रावधान किया जाए, मानव बल को बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के तहत बोनस देने का प्रावधान किया जाए, कंपनी का कार्य करते हुए दुर्घटनाग्रस्त मानवबलों के संपूर्ण चिकित्सीय व्यय का वहन कंपनी द्वारा किया जाए, अगर किसी मानवबल पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करनी है तो औ वि अधिनियम-1947 की धारा 25 (एफ ) के तहत एक माह पहले कारण बताओ नोटिस निर्गत करने का प्रावधान किया जाये। वहीं नाजायज वसूली कर पुराने एवं दक्ष मानवबल को हड़ताल 11.02.2016 एवं 04.10.2018 के नाम से हटाकर नए मानवबल को विधुत आपूर्ति परमंडल में रखा गया है।
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